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प्रतापगढ़ : मारपीट कर बेहोश करने के दोषी को चार वर्ष की कैद, 22 साल पहले हुई थी घटना

Fri, 18 Nov 2022 12:59 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़ Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Fri, 18 Nov 2022 12:59 AM IST
सार

कोहड़ौर के वादी मुकदमा शीला देवी के अनुसार 27 दिसंबर 2000 की दोपहर दो बजे दिन विपक्षी श्याम शंकर व उसकी पत्नी कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़ी लेकर वादिनी की दीवार काटना शुरू किया।

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Four years imprisonment for the person guilty of beating unconscious
अदालत - फोटो : social media

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश कुंदन किशोर ने मारपीट कर बेहोश करने के आरोप में कोहड़ौर इलाके गंगापुर हथसारा गांव के श्याम शंकर मौर्या को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास और 6500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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कोहड़ौर के वादी मुकदमा शीला देवी के अनुसार 27 दिसंबर 2000 की दोपहर दो बजे दिन विपक्षी श्याम शंकर व उसकी पत्नी कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़ी लेकर वादिनी की दीवार काटना शुरू किया। उसके पति राधेश्याम ने दीवार काटने से मना किया तो श्याम शंकर ने उसके पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया। सिर पर चोटें लगने से पति बेहोश हो गया था। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल मिश्र ने की। 

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