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Pratapgarh News: नाबालिग से छेड़खानी व धमकी देने में दोषी को पांच वर्ष की कैद, 20 हजार का अर्थदंड
Fri, 14 Jul 2023 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Fri, 14 Jul 2023 12:27 AM IST
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नाबालिग से छेड़खानी व धमकी देने में दोषी को पांच वर्ष की कैद, 20 हजार का अर्थदंड
-पॉक्सो की विशेष अदालत का फैसला, अंतू के एक गांव में 4 फरवरी 2015 को हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी की कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने व उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को सजा सुनाई है। अंतू बझान गांव के रवींद्र पाल को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही एक अन्य आरोपी हरिकेश सिंह चौहान उर्फ मदन को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की आधी राशि दस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने की। वादी मुकदमा के अनुसार 4 फरवरी 2015 की शाम अपने दादा के खेत में हरा चारा उखाड़ रही थी। उसी समय रवींद्र पाल व उसका भांजा किशोर अपचारी आए। आरोपी पीड़िता को बगल के अरहर के खेत में जबरन पकड़कर घसीट कर ले गए और दुष्कर्म का प्रयास किया। बचाव में विरोध करने पर पिटाई करने के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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-पॉक्सो की विशेष अदालत का फैसला, अंतू के एक गांव में 4 फरवरी 2015 को हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी की कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने व उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को सजा सुनाई है। अंतू बझान गांव के रवींद्र पाल को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही एक अन्य आरोपी हरिकेश सिंह चौहान उर्फ मदन को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की आधी राशि दस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने की। वादी मुकदमा के अनुसार 4 फरवरी 2015 की शाम अपने दादा के खेत में हरा चारा उखाड़ रही थी। उसी समय रवींद्र पाल व उसका भांजा किशोर अपचारी आए। आरोपी पीड़िता को बगल के अरहर के खेत में जबरन पकड़कर घसीट कर ले गए और दुष्कर्म का प्रयास किया। बचाव में विरोध करने पर पिटाई करने के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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