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आज से नामांकन के साथ सजेगा चुनावी रण
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अफीम कोठी में विधानसभा चुनाव नामांकन स्थल का निरीक्षण करते डीएम नितिन बंसल। संवाद
- फोटो : PRATAPGARH
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मंगलवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिले की सात विधान सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया अफीम कोठी में प्रारंभ होगी। खुफिया कैमरों की निगरानी के बीच प्रत्याशी सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। आठ फरवरी तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। नामांकन स्थल पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। अफीम कोठी तक पहुंचने के लिए प्रत्याशियों को दो बैरियर पार करने होंगे।
जिले में पांचवें चरण के मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नितिन बंसल मंगलवार सुबह अधिसूचना जारी करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार अफीम कोठी को नामांकन स्थल बनाया गया है। सोमवार की शाम तक निर्वाचन अधिकारी व्यवस्था दुरुस्त कराने में लगे रहे। मंगलवार से नामांकन पत्रों का वितरण प्रारंभ होगा। हालांकि पहले दिन प्रत्याशियों के नामांकन करने की उम्मीद नहीं है।
क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम कोठी में विधानसभा क्षेत्र रामपुरखास के लिए कक्ष संख्या 01, बाबागंज (आरक्षित) के लिए कक्ष संख्या 02, कुंडा कक्ष संख्या 03, विश्वनाथगंज कक्ष संख्या 04, प्रतापगढ़ कक्ष संख्या 05, पट्टी कक्ष संख्या 06 तथा रानीगंज के लिए कक्ष संख्या 07 में नामांकन होगा। नामांकन के लिए पूरे अफीम कोठी परिसर की बैरिकेडिंग की गई है। अफीम कोठी से सौ मीटर दूरी पर ही वाहनों को रोक दिया जाएगा।
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प्रत्याशी अपने दो प्रस्तावकों के साथ नामांकन कक्ष में दाखिल हो सकेंगे। नामांकन के दौरान आचार संहिता की अनदेखी करना प्रत्याशियों को भारी पड़ सकता है। एडीएम एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ल ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया एक से आठ फरवरी तक चलेगी। नामांकन दाखिल करने के लिए आने वाले प्रत्याशी अपने साथ सिर्फ दो प्रस्तावक ला सकेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकाल का पालन जरूरी होगा।
अफीम कोठी के मुख्य गेट पर जांच के बाद ही प्रत्याशी और दो प्रस्तावकों को नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति दी जाएगी। आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन कक्षों के साथ ही साथ अफीम कोठी परिसर की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। नामांकन कक्ष में एक समय में एक प्रत्याशी को ही पर्चा दाखिल करने के लिए जाने की अनुमति होगी।
चार सेटों में पर्चा दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी
एक प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र जमा कर सकेगा। नामांकन पत्र प्रत्याशी स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई एक प्रस्तावक ले जाकर दाखिल कर सकेेगा। यदि उम्मीदवार पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय उम्मीदवार है तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र के 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। प्रस्तावक उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, जहां से प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहा है। उनके पास मतदाता पहचान पत्र होना भी जरूरी होगा। नामांकन के दौरान उम्मीदवार को अपना पृथक बैंक खाता नंबर चुनावी व्यय के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चुनावी खर्च की तय अधिकतम राशि की गणना नामांकन दाखिल करने की तिथि के साथ शुरू होगी।
रैली, रोड शो के साथ नारेबाजी पर भी रोक
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नितिन बंसल ने कहा है कि नामांकन के दौरान किसी भी तरह की रैली, रोड शो के साथ चुनावी नारेबाजी पर रोक रहेगी। इसके साथ ही कोविड-19 के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कोई भी पद यात्रा, रोडशो, साइकिल, बाइक, वाहन रैली नहीं निकाली जाएगी।
11 फरवरी को मिलेगा चुनाव चिह्न
विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को 11 फरवरी को चुनाव चिह्न मिलेगा। एक से आठ फरवरी तक नामांकन, नौ फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच, 11 फरवरी को तीन बजे तक नाम वापसी और तीन बजे के बाद चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा। नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।
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जिले में पांचवें चरण के मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नितिन बंसल मंगलवार सुबह अधिसूचना जारी करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार अफीम कोठी को नामांकन स्थल बनाया गया है। सोमवार की शाम तक निर्वाचन अधिकारी व्यवस्था दुरुस्त कराने में लगे रहे। मंगलवार से नामांकन पत्रों का वितरण प्रारंभ होगा। हालांकि पहले दिन प्रत्याशियों के नामांकन करने की उम्मीद नहीं है।
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क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम कोठी में विधानसभा क्षेत्र रामपुरखास के लिए कक्ष संख्या 01, बाबागंज (आरक्षित) के लिए कक्ष संख्या 02, कुंडा कक्ष संख्या 03, विश्वनाथगंज कक्ष संख्या 04, प्रतापगढ़ कक्ष संख्या 05, पट्टी कक्ष संख्या 06 तथा रानीगंज के लिए कक्ष संख्या 07 में नामांकन होगा। नामांकन के लिए पूरे अफीम कोठी परिसर की बैरिकेडिंग की गई है। अफीम कोठी से सौ मीटर दूरी पर ही वाहनों को रोक दिया जाएगा।
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प्रत्याशी अपने दो प्रस्तावकों के साथ नामांकन कक्ष में दाखिल हो सकेंगे। नामांकन के दौरान आचार संहिता की अनदेखी करना प्रत्याशियों को भारी पड़ सकता है। एडीएम एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ल ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया एक से आठ फरवरी तक चलेगी। नामांकन दाखिल करने के लिए आने वाले प्रत्याशी अपने साथ सिर्फ दो प्रस्तावक ला सकेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकाल का पालन जरूरी होगा।
अफीम कोठी के मुख्य गेट पर जांच के बाद ही प्रत्याशी और दो प्रस्तावकों को नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति दी जाएगी। आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन कक्षों के साथ ही साथ अफीम कोठी परिसर की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। नामांकन कक्ष में एक समय में एक प्रत्याशी को ही पर्चा दाखिल करने के लिए जाने की अनुमति होगी।
चार सेटों में पर्चा दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी
एक प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र जमा कर सकेगा। नामांकन पत्र प्रत्याशी स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई एक प्रस्तावक ले जाकर दाखिल कर सकेेगा। यदि उम्मीदवार पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय उम्मीदवार है तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र के 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। प्रस्तावक उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, जहां से प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहा है। उनके पास मतदाता पहचान पत्र होना भी जरूरी होगा। नामांकन के दौरान उम्मीदवार को अपना पृथक बैंक खाता नंबर चुनावी व्यय के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चुनावी खर्च की तय अधिकतम राशि की गणना नामांकन दाखिल करने की तिथि के साथ शुरू होगी।
रैली, रोड शो के साथ नारेबाजी पर भी रोक
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नितिन बंसल ने कहा है कि नामांकन के दौरान किसी भी तरह की रैली, रोड शो के साथ चुनावी नारेबाजी पर रोक रहेगी। इसके साथ ही कोविड-19 के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कोई भी पद यात्रा, रोडशो, साइकिल, बाइक, वाहन रैली नहीं निकाली जाएगी।
11 फरवरी को मिलेगा चुनाव चिह्न
विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को 11 फरवरी को चुनाव चिह्न मिलेगा। एक से आठ फरवरी तक नामांकन, नौ फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच, 11 फरवरी को तीन बजे तक नाम वापसी और तीन बजे के बाद चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा। नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।