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दस वीडीओ पर होगा केस

Mon, 08 Jan 2018 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो प्रतापगढ़
अमर उजाला ब्यूरो प्रतापगढ़ Updated Mon, 08 Jan 2018 11:11 PM IST
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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपात्रों का चयन करके मलाई काटने वाले दस ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया है। सीडीओ ने खंड विकास अधिकारियों को पत्र भेजकर मुकदमा दर्ज कराने और विभागाध्यक्षों से विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मखौल उड़ाने वाले में सीडीओ राजकमल यादव ने ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों पर शिकंजा कसते हुए पहली बार मुकदमा दर्ज कराने का फैसला लिया है। सांगीपुर और बाबागंज ब्लाक में आवासों की हुई जांच में व्यापक धांधली उजागर हुई थी। सांगीपुर ब्लाक में 67 अपात्रों को आवास दे दिया गया था, जबकि बाबागंज ब्लाक में 18 अपात्र मिले थे। सीडीओ ने पहली बार तल्ख रुख दिखाते हुए जिम्मेदार ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को दंडित करने का फैसला लिया है। सांगीपुर ब्लाक के मनोज सिंह, राम शिरोमणि, समरजीत भारती, आत्माराम मौर्य, बाबागंज विकास खंड में महारानीदीन, कुलदीप त्रिपाठी, विवेक कौलिक, उमाशंकर सरोज, कृष्णकांत मिश्र, उदयभान सिंह का नाम शामिल है। इनमें से कुछ ग्राम पंचायत अधिकारी ऐसे हैं, जिनका तबादला अन्य ब्लाकों में हो गया है। सीडीओ ने विभागाध्यक्षों को भी पत्र लिखकर ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा है। सीडीओ ने राजकमल यादव ने बताया कि बीडीओ से तीन दिन के अंदर मुकदमा दर्ज कराने को कहा गया है।
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