{"_id":"5980d86c4f1c1b6d048b4697","slug":"court-ordered-police","type":"story","status":"publish","title_hn":"राजा अनिल प्रताप सिंह सहित चार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राजा अनिल प्रताप सिंह सहित चार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश
अमर उजाला प्रतापगढ़
Updated Wed, 02 Aug 2017 01:10 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सीजेएम कोर्ट ने राजा अनिल प्रताप सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अनिल प्रताप सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया है।
शहर के श्यामबिहारी गली निवासिनी सरोज देवी पत्नी हरीराम सोनी ने सीजेएम कोर्ट में 156(3) के तहत वाद दायर कर आरोप लगाया कि सिटी निवासी राजा अनिल प्रताप सिंह ने पूर्व में बैनामा की जमीन को दूसरे व्यक्ति के हाथ बेच दिया है। जिस जमीन को अब बेचा गया है, उस पर पुस्तैनी मकान खड़ा है। इस बात की भनक राजा अनिल प्रताप सिंह को लगते ही उन्होंने भी सीजेेएम कोर्ट में सरोज देवी और शिवराम उमरवैश्य के खिलाफ वाद दायर किया। मंगलवार को कोर्ट ने राजा अनिल प्रताप सिंह की ओर से दायर वाद को निरस्त करते हुए सरोज देवी के वाद को स्वीकार करते हुए राजा अनिल प्रताप सिंह, किशुन कुमार सुत अशोक कुमार, पवन कुमार सोनी पुत्र जगन्नाथ प्रसाद और राजेश कुमार पुत्र रामलखन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
शहर के श्यामबिहारी गली निवासिनी सरोज देवी पत्नी हरीराम सोनी ने सीजेएम कोर्ट में 156(3) के तहत वाद दायर कर आरोप लगाया कि सिटी निवासी राजा अनिल प्रताप सिंह ने पूर्व में बैनामा की जमीन को दूसरे व्यक्ति के हाथ बेच दिया है। जिस जमीन को अब बेचा गया है, उस पर पुस्तैनी मकान खड़ा है। इस बात की भनक राजा अनिल प्रताप सिंह को लगते ही उन्होंने भी सीजेेएम कोर्ट में सरोज देवी और शिवराम उमरवैश्य के खिलाफ वाद दायर किया। मंगलवार को कोर्ट ने राजा अनिल प्रताप सिंह की ओर से दायर वाद को निरस्त करते हुए सरोज देवी के वाद को स्वीकार करते हुए राजा अनिल प्रताप सिंह, किशुन कुमार सुत अशोक कुमार, पवन कुमार सोनी पुत्र जगन्नाथ प्रसाद और राजेश कुमार पुत्र रामलखन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन