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राजा अनिल प्रताप सिंह सहित चार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश

Wed, 02 Aug 2017 01:10 AM IST
अमर उजाला प्रतापगढ़
अमर उजाला प्रतापगढ़ Updated Wed, 02 Aug 2017 01:10 AM IST
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 सीजेएम कोर्ट ने राजा अनिल प्रताप सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अनिल प्रताप सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया है।
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शहर के श्यामबिहारी गली निवासिनी सरोज देवी पत्नी हरीराम सोनी ने सीजेएम कोर्ट में 156(3) के तहत वाद दायर कर आरोप लगाया कि सिटी निवासी राजा अनिल प्रताप सिंह ने पूर्व में बैनामा की जमीन को दूसरे व्यक्ति के हाथ बेच दिया है। जिस जमीन को अब बेचा गया है, उस पर पुस्तैनी मकान खड़ा है। इस बात की भनक राजा अनिल प्रताप सिंह को लगते ही उन्होंने भी सीजेेएम कोर्ट में सरोज देवी और शिवराम उमरवैश्य के खिलाफ वाद दायर किया। मंगलवार को कोर्ट ने राजा अनिल प्रताप सिंह की ओर से दायर वाद को निरस्त करते हुए सरोज देवी के वाद को स्वीकार करते हुए राजा अनिल प्रताप सिंह, किशुन कुमार सुत अशोक कुमार, पवन कुमार सोनी पुत्र जगन्नाथ प्रसाद और राजेश कुमार पुत्र रामलखन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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