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बाहरी लोगों को शरण देने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा

Mon, 13 Apr 2020 11:18 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 13 Apr 2020 11:18 PM IST
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Case will be filed against those who give shelter to outsiders
विदेश या बाहर से आए लोगों को घरों में शरण देने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए खासकर शहर के हाट स्पाट वाले इलाकों में यह पूरी तरह से लागू है। यदि किसी को भी चोरी से रखने की जानकारी पुलिस को हुई तो ऐसे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी।
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कोरोना महामारी से जारी जंग के बीच जनपद के लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी कवायद में जुटा हुआ है। गैर प्रांत के साथ ही लाकडाउन के पहले विदेशों से आने वाले लोगों से संक्रमण का अधिक खतरा है।
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ऐसे लोगों के बारे में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने से लोग बच रहे हैं। बाहर से आने वाले यदि संक्रमित हैं तो बस्ती के लोगों को भी कोरोना वायरस संक्रमित कर सकता है। जिले में तीन कोरोना पॉजीटिव के मिलने के बाद जिला प्रशासन चौकन्ना हो उठा है।
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शहर के सिप्तैन रोड जामा मस्जिद के साथ ही बेगमवार्ड को हाट स्पाट चुना गया है। सीओ सिटी अभय पांडेय ने बताया कि चूंकि बाहर से आने वाले बहुत से लोगों ने अपनी जांच नहीं कराई है। वह छिपकर घरों में रह रहे हैं।

कुछ लोग तो विदेशों से भी आएं हैं। बाहर से आने वाले लोगों से बस्ती के लोगों को खतरा है। रिश्तेदारों व करीबियों को भी अपने घरों में शरण दी हैं। ऐसे लोगों की सूचना तक स्वास्थ्य विभाग या फिर पुलिस को नहीं दी। सभी को जांच करानी थी। यदि बाहरी लोगों को घरों में छिपाकर रखा जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
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