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Pratapgarh News: महिला की हत्या कर शव छिपाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 02 Jun 2024 03:04 AM IST
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Bail application of the accused of murdering
संदीपनघाट कोतवाली क्षेत्र स्थित ईंट भट्ठे पर मां की हत्या कर शव बाग में छिपाने के आरोपी भाई की जमानत अर्जी जिला जज अनुपम कुमार ने खारिज कर दी है। वारदात को आरोपी ने महिला के बेटे के साथ मिलकर अंजाम दिया था।
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अभियोजन के अनुसार पिपरी कोतवाली के चायल निवासी नत्थू का परिवार संदीपनघाट कोतवाली के कोइलहा गांव स्थित एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। 30 अप्रैल 2024 की रात करीब आठ बजे नत्थू के बेटे अजय का अपनी मां संगीता देवी से अवैध संबंध को लेकर झगड़ा हो गया। आवेश में आकर अजय ने संगीता का गला दबाकर मार डाला।
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इसके बाद अपने मामा कुल्लू की मदद से शव बाग में छिपा दिया। मामले में संगीता के दूसरे बेटे जैकी ने अपने सगे भाई अजय के खिलाफ मां संगीता देवी की हत्या का नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था। दौरान विवेचना पुलिस ने अजय व कादीपुर निवासी उसके मामा कुल्लू को हत्या व शव छिपाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। शनिवार को कुल्लू की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस की गई।
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जमानत अर्जी पर बहस करते हुए अधिवक्ता ने आरोपी को निर्दोष बताया और जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी व एडीजीसी अनिल कुमार चौधरी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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