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Pratapgarh : पुलिस पर हमले के आरोपी हिस्ट्रीशीटर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Wed, 14 Sep 2022 11:30 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 14 Sep 2022 11:30 PM IST
सार
सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट ने पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपी जेठवारा इलाके के पतुलकी गांव के हिस्ट्रीशीटर राजेश उर्फ मुन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।आरोपी के खिलाफ पांच गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है।
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अदालत
- फोटो : file
विस्तार
पसत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट ने पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपी जेठवारा इलाके के पतुलकी गांव के हिस्ट्रीशीटर राजेश उर्फ मुन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत प्रार्थना पत्र की कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी क्रिमिनल योगेश कुमार शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने बताया कि 25 जून 2022 को जेठवारा पुलिस के एसआई मुसाफिर यादव सिपाहियों के साथ अपराधियों का सत्यापन करने के लिए जा रहे थे।
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इस दौरान मकई चौराहे के पास आरोपी राजेश उर्फ मुन्ना परिवार के साथ पुलिस बल को देख हमलावर हो गया और तमंचे से फायर झोंक दिया। आरोपी के खिलाफ पांच गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। डीजीसी व एडीजीसी की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने आरोपी के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
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