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100000 के इनामी अपराधी सभापति व उनके भाई सुभाष यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Fri, 06 Nov 2020 11:45 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2020 11:45 PM IST
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Advance bail plea of one lakh prize chairman and his brother Subhash dismissed
पट्टी। कोतवाली क्षेत्र के मुजाही बाजार में पोस्टर लगाने के विवाद में युवक पर जानलेवा हमले के मामले में दर्ज मुकदमे में आसपुर देवसरा के विनैका गांव निवासी एक लाख के इनामी अपराधी सभापति यादव व उनके भाई सुभाष यादव की अग्रिम जमानत याचिका जिला सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। आसपुर देवसरा के टॉप टेन अपराधी सभापति यादव पर पचास से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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कोतवाली क्षेत्र के मुजाही बाजार में लगभग दो माह पूर्व पोस्टर लगाने के विवाद में बवाल हो गया था। इस मामले में मुजाही बाजार निवासी रौनक सिंह की तहरीर पर आसपुर देवसरा के विनैका गांव निवासी सभापति यादव व उसके भाई सुभाष यादव समेत 28 लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सभापति यादव पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह इलाके का टॉपटेन बदमाश है। गैंगस्टर के मामले में प्रशासन ने उसकी संपत्ति भी कुर्क कर रखी है। फरार होने के कारण पुलिस ने उस पर एक लाख का इनाम घोषित किया है। सभापति यादव व उसके भाई सुभाष यादव ने जिला सत्र न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। जिसे 5 नवंबर को खारिज कर दिया गया। पट्टी कोतवाल नरेंद्र सिंह ने बताया कि आसपुर देवसरा इलाके के टॉपटेन अपराधी सभापति यादव एवं उसके भाई सुभाष यादव की अग्रिम जमानत याचिका जिला सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।
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