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Pratapgarh News: चेक बाउंस होने पर सराफ कारोबारी को एक वर्ष का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Nov 2025 11:15 PM IST
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A jeweler gets one year's imprisonment for a cheque bounce.
एसीजेएम कोर्ट लालगंज विराटमणि त्रिपाठी ने चेक बाउंस होने पर परिवादी सराफ कारोबारी को एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11.46 लाख रुपये साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है।
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रामपुर बावली के पूरे हृदय निवासी अरुण कुमार तिवारी अपने ससुर का इलाज कराने के लिए गांव के ही सराफ कारोबारी शिवा कौशल को पत्नी के जेवरात बेचे थे। पीड़ित के मुताबिक सराफ कारोबारी ने 9.45 लाख रुपये का चेक दे दिया। वादी ने केनरा बैंक में चेक लगाया तो हस्ताक्षर न मिलने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद रुपये देने में आनाकानी करने पर वादी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने परिवादी को 11.46 लाख रुपये साधारण ब्याज के साथ जमा करने के साथ ही एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।
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