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Pratapgarh News: चेक बाउंस होने पर 7.50 लाख रुपये अर्थदंड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 10 Sep 2025 11:09 PM IST
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7.50 lakh rupees penalty in case of check bouncing
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विराट मणि त्रिपाठी ने चेक बाउंस होने पर दोषी लालगंज थानाक्षेत्र के रायपुर तियाई निवासी अर्जुन कुमार जायसवाल को एक वर्ष का कारावास और 7.50 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट अर्थदंड की राशि में 7.40 लाख रुपये पीड़ित और 10 हजार रुपये राज्य सरकार के पक्ष में देने का आदेश दिया।
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वादी मुकदमा लालगंज थानाक्षेत्र के शीतलमऊ निवासी विनय कुमार जायसवाल को दोषी अर्जुन कुमार जायसवाल ने व्यवसायिक लेन-देन के तहत पांच लाख रुपये का चेक दिया था। जब विनय ने बैंक खाते में चेक को आहरण के लिए लगाया तो पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद विनय ने 25 अप्रैल 2023 को न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दोषी को एक साल के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। समय पर अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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