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Pratapgarh : पांच वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 25 वर्ष का कारावास

Wed, 03 Jan 2024 06:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 03 Jan 2024 06:17 PM IST
सार

अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पाक्सो आलोक व्दिवेदी ने नाबालिग पीड़िता के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए मानधाता के रोहन वर्मा को 25 वर्ष के कारावास और तीस हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया।

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25 years imprisonment to the accused who raped a five year old minor
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पांच वर्ष की नाबालिग से उसी के घर में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 25 वर्ष का कारावास और तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को अदा की जाएगी।

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अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पाक्सो आलोक व्दिवेदी ने नाबालिग पीड़िता के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए मानधाता के रोहन वर्मा को 25 वर्ष के कारावास और तीस हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक, चिकित्सीय आघात के लिए दिया जाएगा।

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वादी मुकदमा के अनुसार दो सितंबर 2022 को दो बजे उसका पड़ोसी रोहन वर्मा उसके घर के अंदर मोबाइल चार्ज करने के बहाने आया । उस समय उसके घर में उसकी पांच वर्षीय नाबालिग लड़की छप्पर के नीचे लेटी थी। जब उसकी लड़की चिल्लाई तो उसका मुंह दबा दिया तब वादिनी हल्ला सुनकर बाहर आई और रोहन को उस स्थिति में देखते हुए चिल्लाई तो आरोपी वहां से भाग निकला।

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