{"_id":"6570c4a4fd55f4802307f457","slug":"25-25-years-imprisonment-to-two-accused-in-minor-rape-case-pratapgarh-news-c-262-1-ptp1002-8604-2023-12-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pratapgarh News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 25-25 वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pratapgarh News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 25-25 वर्ष का कारावास
Thu, 07 Dec 2023 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Thu, 07 Dec 2023 12:29 AM IST
विज्ञापन
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 25-25 वर्ष का कारावास
35-35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा, जौनपुर के हैं आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी और उसके सहयोगी को 25-25 साल का कारावास और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि पीड़िता को उसके इलाज के लिए दी जाएगी।
अपर जिला जज पॉक्सो आलोक द्विवेदी ने नाबालिग पीड़िता को बहला -फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म कर उसको गर्भवती करने के आरोप में दोषी पाया। सजा पाने वाले अजय कुमार वर्मा और सहयोगी कर्म सिंह निवासी रामनगर उपधान थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर को 25-25 वर्ष के कारावास और 35-35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक, चिकित्सकीय आघात एवं पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है। पीड़िता की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने की। घटनाक्रम के अनुसार 23 जुलाई 2021 सुबह वादी मुकदमा की छोटी लड़की घर से गायब हो गई थी। काफी ढूंढने पर पता चला कि उसे अजय कुमार वर्मा व कर्म सिंह उर्फ गोरे बहला फुसला कर भगा ले गये। छह माह तक अपने साथ रखकर शारीरिक संबंध स्थापित किया। जिसमें कर्मसिंह ने पूरा सहयोग किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
35-35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा, जौनपुर के हैं आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी और उसके सहयोगी को 25-25 साल का कारावास और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि पीड़िता को उसके इलाज के लिए दी जाएगी।
अपर जिला जज पॉक्सो आलोक द्विवेदी ने नाबालिग पीड़िता को बहला -फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म कर उसको गर्भवती करने के आरोप में दोषी पाया। सजा पाने वाले अजय कुमार वर्मा और सहयोगी कर्म सिंह निवासी रामनगर उपधान थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर को 25-25 वर्ष के कारावास और 35-35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
विज्ञापन
कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक, चिकित्सकीय आघात एवं पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है। पीड़िता की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने की। घटनाक्रम के अनुसार 23 जुलाई 2021 सुबह वादी मुकदमा की छोटी लड़की घर से गायब हो गई थी। काफी ढूंढने पर पता चला कि उसे अजय कुमार वर्मा व कर्म सिंह उर्फ गोरे बहला फुसला कर भगा ले गये। छह माह तक अपने साथ रखकर शारीरिक संबंध स्थापित किया। जिसमें कर्मसिंह ने पूरा सहयोग किया था।
विज्ञापन