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जन्म लेते ही बच्चे का करना होगा नामकरण

Mon, 11 Mar 2019 11:19 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 11 Mar 2019 11:19 PM IST
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जन्म लेते ही बच्चे का करना होगा नामकरण
जन्म लेते ही बच्चे का करना होगा नामकरण
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ऑनलाइन बनेगा जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे के पैदा होते ही बताना होगा नाम
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। माता-पिता को अपने बच्चे का नाम जन्म लेते ही रखना पड़ेगा। अस्पताल और नर्सिंगहोम में बच्चों के पैदा होते ही उनका नाम ऑनलाइन कराना होगा। उसी नाम का जन्म प्रमाण पत्र विभाग जारी करेगा। ऐसे में मां-बाप के पास नाम रखने के लिए सोचने और मुहूर्त का समय नहीं होगा।
सरकारी अस्पतालों में नवजात को जन्म देने वाली प्रसूता को अब तत्काल उसका नामकरण कराना होगा। नाम सोचने के लिए उन्हें समय नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं जो नाम एक बार नाम स्वास्थ्य विभाग को बताया जाएगा वही जिंदगी भर कागज पर दौड़ता रहेगा। घर और सरकारी अभिलेखों में नाम नहीं बदला जा सकेगा। प्रसूता के नामकरण के तत्काल बाद स्वास्थ्य विभाग जन्म प्रमाणपत्र जारी कर देगा। ऑनलाइन जारी होने वाला जन्म प्रमाण पत्र स्कूल में दाखिला, आधार कार्ड बनवाने, सरकारी नौकरी के साथ सरकारी दस्तावेजों में अंकित किया जाएगा। अब तक ऐसा नहीं होता था। बच्चों के जन्म लेने के काफी समय बाद परिवारीजन उसका नामकरण करते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि लोग पुकारने के लिए कुछ नाम रख्र देते थे और स्कूल में दाखिला कराते समय कोई और नाम लिखाया जाता था। इससे एक ओर जहां परेशानी बढ़ गई है वहीं दूसरी ओर काफी सहूलियत भी मिलेगी। किसी भी विद्यालय में दाखिले के दौरान छात्र-छात्राओं के जन्म प्रमाणपत्र मांगा जाता है। इतना ही नहीं, आधार कार्ड बनवाते समय भी जन्म प्रमाणपत्र मांगा जाता है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए शुल्क जमा करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ब्लाक से लेकर अफसरों के घर तक चक्कर लगाते थे। इससे अब लोगों को छुटकारा मिल जाएगा।
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पहले क्या था नियम
पहले भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाता था। जन्म प्रमाण पत्र में नवजात का नाम नहीं अंकित किया जाता था। उसकी मां का नाम और लड़का या फिर लड़की कितने बजकर कितने मिनट पर पैदा हुई, महज इतना ही अंकित किया जाता था। ऐसे में यह जन्म प्रमाणपत्र कहीं माना नहीं जाता था। इस जन्म प्रमाणपत्र को लेकर परिजनों को नामकरण करके ऑनलाइन आवेदन कराना पड़ता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा।
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अब ये हो गया नियम
नवजात के जन्म लेते ही उसका नामकरण प्रसूता को करना होगा। वह स्वास्थ्य कर्मचारी को नवजात का नाम बताएंगी। इस पर स्वास्थ्य विभाग तत्काल ऑनलाइन आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन में नवजात का जन्म, पैदा होने का दिन नाम और समय अंकित होगा। इसी आधार पर उसका जन्म प्रमाणपत्र बना दिया जाएगा।


शासन के आदेश पर सीएचसी-पीएचसी अथवा जिला महिला अस्पताल में ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के साथ जिला अस्पताल से मृत प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है। इससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी।
अरविंद कुमार श्रीवास्तव, सीएमओ।
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