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Pratapgarh News: 153 क्लीनिक व नर्सिंग होम के पास नहीं हैं जरूरी अभिलेख
Thu, 22 Jun 2023 12:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Thu, 22 Jun 2023 12:07 AM IST
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फायर, बायोमेडिकल वेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी न होने से रुका नवीनीकरण
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। जनपद के 153 क्लीनिक सहित कई नर्सिंग होम संचालकों ने नवीनीकरण के लिए पर्याप्त अभिलेख नहीं दिए हैं। ऐसे में इनका नवीनीकरण रोक दिया गया है। सीएमओ कार्लालय ने इनको तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है, इस अवधि में मानक पूरे न होने पर संबंधित संस्थान को अवैध मानते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जनपद में क्लीनिक को मिलाकर करीब 200 नर्सिंग होम संचालकों ने नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से महज 47 संस्थानों का ही नवीनीकरण हो पाया है, बाकी के 153 पर रोक लगा दिया गया है। अपर शोध अधिकारी आरजी चौधरी ने बताया कि इनका नवीनीकरण फिलहाल अभी रोक दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ अस्पताल संचालकों ने फायर एनओसी तो कुछ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फिर बायोमेडिकल वेस्ट उठाने वाली संस्था से मिलने वाली एनओसी को पोर्टल पर अपलोड़ नहीं किया है। ऐसे में इनका नवीनीकरण नहीं हो पाया है। तीन दिन के भीतर इनसे जरूरी अभिलेख जमा करने को कहा गया है। इस अवधि में कागजात जमा न करने वाले अस्पताल संचालकों का लाइसेंस अपने आप निरस्त हो जाएगा। मरीजों का इलाज करते पाए जाने पर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
इनसेट--
संचालकों के पास नहीं हैं ये अभिलेख
153 में से 50 अस्पताल संचालकों के पास फायर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बायोमेडिकल वेस्ट में से किसी की भी एनओसी नहीं है। जबकि 75 के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और 28 के पास बायोमेडिकल वेस्ट की एनओसी नहीं है। बिना अभिलेख के संस्थान का संचालन भी हो रहा है। ऐसे संचालकों को नोटिस भेजा गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। जनपद के 153 क्लीनिक सहित कई नर्सिंग होम संचालकों ने नवीनीकरण के लिए पर्याप्त अभिलेख नहीं दिए हैं। ऐसे में इनका नवीनीकरण रोक दिया गया है। सीएमओ कार्लालय ने इनको तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है, इस अवधि में मानक पूरे न होने पर संबंधित संस्थान को अवैध मानते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जनपद में क्लीनिक को मिलाकर करीब 200 नर्सिंग होम संचालकों ने नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से महज 47 संस्थानों का ही नवीनीकरण हो पाया है, बाकी के 153 पर रोक लगा दिया गया है। अपर शोध अधिकारी आरजी चौधरी ने बताया कि इनका नवीनीकरण फिलहाल अभी रोक दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ अस्पताल संचालकों ने फायर एनओसी तो कुछ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फिर बायोमेडिकल वेस्ट उठाने वाली संस्था से मिलने वाली एनओसी को पोर्टल पर अपलोड़ नहीं किया है। ऐसे में इनका नवीनीकरण नहीं हो पाया है। तीन दिन के भीतर इनसे जरूरी अभिलेख जमा करने को कहा गया है। इस अवधि में कागजात जमा न करने वाले अस्पताल संचालकों का लाइसेंस अपने आप निरस्त हो जाएगा। मरीजों का इलाज करते पाए जाने पर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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संचालकों के पास नहीं हैं ये अभिलेख
153 में से 50 अस्पताल संचालकों के पास फायर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बायोमेडिकल वेस्ट में से किसी की भी एनओसी नहीं है। जबकि 75 के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और 28 के पास बायोमेडिकल वेस्ट की एनओसी नहीं है। बिना अभिलेख के संस्थान का संचालन भी हो रहा है। ऐसे संचालकों को नोटिस भेजा गया है।
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