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गैरइरादतन हत्या के आरोपी को सात वर्ष का कारावास

Mon, 02 Jul 2018 06:44 PM IST
Updated Mon, 02 Jul 2018 06:44 PM IST
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गैरइरादतन हत्या के आरोपी को सात वर्ष का कारावास

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प्रतापगढ़। दस साल पूर्व रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति की मौत होने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने गैरइरादतन हत्या में एक आरोपी को सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अपर सत्र न्यायधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने हथिगवां इलाके के कुढ़ा गांव निवासी मुन्ना को गैरइरादतन हत्या में दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 28 दिसंबर 2008 की है, जब रास्ते के विवाद को लेकर गांव के ही चार लोगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया था। वादी बबलू सरोज ने हथिगवां थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि मारपीट के दौरान मेरे पिता कड़ेदीन को गंभीर चोटें आ र्गइं। एसआरएन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एफआईआर में चार नामित आरोपियों में तीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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