फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   10 years rigorous imprisonment to those guilty

Pratapgarh News: गैर इरादतन हत्या के दोषियों को 10 वर्ष सश्रम कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jun 2024 04:48 AM IST
विज्ञापन
10 years rigorous imprisonment to those guilty
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनीता सिंह नागौर ने गैर इरादतन हत्या की दोषी ममता निवासी पिपरी थाना लालगंज, झूमक लाल और उसकी पत्नी अलोकिया निवासी गयासपुर थाना कुंडा को 10 वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

वादी मुकदमा राजकुमारी निवासी गयासपुर थाना कुंडा के अनुसार 28 जुलाई 2008 भोर में उसके छह वर्षीय बेटे सुमेंद्र को शौच लगी थी। उसने अपने पुराने घर के बरामदे में ही शौच कर दिया। इस पर बगल के झूमक लाल उसकी पुत्री ममता और बाबूलाल की पत्नी झनकी ने एतराज किया। राजकुमारी ने उसे साफ करने का आश्वासन दिया और नए घर के बगल हैंडपंप पर बर्तन धोने चली गई। वहां पहुंची ममता व झनकी से दोबारा कहासुनी होने लगी। शोर सुनकर उसके पति बृजलाल भी वहां आ गए। ममता, झनकी, झूमक लाल व झूमकलाल की पत्नी आलोकिया ने बृजलाल को लात घूसों से मारा पीटा। जिससे उनको गंभीर चोटें आईं और वह गिर पड़े। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मुकदमा के विचारण के दौरान अभियुक्त झनकी की मौत हो गई। राज्य की ओर से मामले की पैरवी एडीजीसी रविंद्र बहादुर सिंह ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed