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Pratapgarh News: दुराचार, धमकी देने में दोषी को दस वर्ष की कैद, 35 हजार का अर्थदंड
Fri, 14 Jul 2023 10:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Fri, 14 Jul 2023 10:06 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सुनीता सिंह नगौर की कोर्ट ने दुष्कर्म तथा जान से मारने की धमकी के आरोप में मानधाता देल्हूपुर के आरोपी आदर्श को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास और 35 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट में इस मामले में राज्य की पैरवी एडीजीसी अनिल मिश्र ने की।
वादी मुकदमा के अनुसार आठ दिसंबर 2018 को वह अपने दरवाजे पर थी। उसे अकेला देख कर आदर्श उसके मकान में पीछे से आया और उसका हाथ पकड़ कर घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। कमरे का दरवाजा बंद कर दुराचार किया। पीड़िता के शोर मचाने पर गांव के तमाम लोगों को आता देख कर आरोपी घर के पीछे के दरवाजे से धमकी देकर भाग निकला।
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प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सुनीता सिंह नगौर की कोर्ट ने दुष्कर्म तथा जान से मारने की धमकी के आरोप में मानधाता देल्हूपुर के आरोपी आदर्श को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास और 35 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट में इस मामले में राज्य की पैरवी एडीजीसी अनिल मिश्र ने की।
वादी मुकदमा के अनुसार आठ दिसंबर 2018 को वह अपने दरवाजे पर थी। उसे अकेला देख कर आदर्श उसके मकान में पीछे से आया और उसका हाथ पकड़ कर घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। कमरे का दरवाजा बंद कर दुराचार किया। पीड़िता के शोर मचाने पर गांव के तमाम लोगों को आता देख कर आरोपी घर के पीछे के दरवाजे से धमकी देकर भाग निकला।
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