फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   With the cooperation of the Bar and Bench, litigants get cheap and accessible justice: District Judge

बार और बेंच के सहयोग से वादकारियों को मिलता है सस्ता और सुलभ न्याय : जिला जज

Mon, 13 Oct 2025 11:37 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Mon, 13 Oct 2025 11:37 PM IST
विज्ञापन
With the cooperation of the Bar and Bench, litigants get cheap and accessible justice: District Judge
पीलीभीत। जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के सभाकक्ष में सोमवार को हुए स्वागत समारोह में कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने कहा कि बार और बेंच के सहयोग से वादकारियों को सस्ता व सुलभ न्याय मिलता रहेगा। उन्होंने अधिवक्ताओं के सहयोग से बेहतर न्याय उपलब्ध कराने की बात कही।
विज्ञापन

समारोह में जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्र और महासचिव आनंद मिश्रा ने जिला जज को बांसुरी भेंट की। अधिवक्ताओं ने जनपद न्यायाधीश का माल्यार्पण कर स्वागत किया। अन्य सभी न्यायिक अधिकारियों का बांसुरी भेंट कर सम्मान किया गया। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटि, विशेष न्यायाधीश राम किशोर, स्पेशल जज टीएन पासवान, अपर जिला जज महेशानंद झा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
विज्ञापन

स्वागत समारोह में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्वेता दीक्षित, एएस जे आतिफ शमीम, अपर सत्र न्यायाधीश छांगुरराम, सीजेएम मंगलदेव सिंह, एसीजेएम सुंदर पाल, अपर सिविल जज सतीश कुमार, सिविल जज आनंद कुमार ने भी प्रतिभाग किया। इस मौके पर सेंट्रल बार अध्यक्ष सरोज बाजपेई, सचिव विमल सिंह, बाबूराम शर्मा, विवेक अवस्थी, दिनेश पांडेय समेत कई लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed