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साढ़े ग्यारह करोड़ की बकाया पर दो राइस मिलें और एक प्लोर मिल कुर्क
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पूरनपुर। कस्टम मिलिंग राइस (सीएमआर) का चावल हड़पने के मामले में दो राइस मिलों के हिस्सेदारों पर पिछले माह दर्ज हुई रिपोर्ट के बाद बकाया पर दोनों राइस मिलों और उनके एक प्लोर मिल पर कार्रवाई की गई। तहसीलदार अशोक गुप्ता के नेतृत्व में पहुंची राजस्व टीम ने राइस मिल और प्लोर को कुर्क कर सील कर दिया।
10 सितंबर को विपणन निरीक्षक रवि कुमार ने जसवंती राइस मिल की हिस्सेदार जगमोहन राय की पत्नी रजनी अग्रवाल और विजय अग्रवाल की पत्नी चमन अग्रवाल पर धोखाधड़ी कर 5.24 करोड़ रुपये के चावल गबन करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अगले दिन पीसीयू के जिला प्रबंधक रामकेस सरोज ने जयगुरु राइस मिल के हिस्सेदार जगमोहन राय अग्रवाल और विजय अग्रवाल के पुत्र कपिल अग्रवाल पर 44083872 कीमत के चावल को गबन करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि दोनों राइस मिलों को धान खरीद केंद्रों पर खरीदे गए धान को कूटने को दिया गया। मगर राइस मिल मालिकों ने चावल का उतार नहीं किया। चावल उतार को क्रय एजेंसी की ओर से 12 मार्च, 25 मार्च, नौ अप्रैल, 16 जून 2021 को सीएमआर जमा करने का नोटिस दिया गया। इसके बाद एक सितंबर, सात सितंबर को सीएमआर के मूल्य की धनराशि जमा करने का नोटिस दिया गया। मगर धनराशि जमा नहीं की गई। इसके बाद डीएम के निर्देश पर एसडीएम जांच की। तब आठ सितंबर को मिल में चावल का स्टाक नहीं मिला था।
इसके बाद दोनों राइस मिलों के हिस्सेदारों की आरसी जारी की गई। तहसीलदार अशोक गुप्ता ने बताया कि राइस मिल मालिक पर 4675864 रुपये पावर कॉरपोरेशन का भी बाकी है। बकाया जमा करने को बाकीदारों को नियमानुसार सूचित किया गया। मगर बकाया की धनराशि जमा नहीं की गई। बकाया जमा न करने पर दोनों राइस मिल, प्लोर मिल, अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है।
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10 सितंबर को विपणन निरीक्षक रवि कुमार ने जसवंती राइस मिल की हिस्सेदार जगमोहन राय की पत्नी रजनी अग्रवाल और विजय अग्रवाल की पत्नी चमन अग्रवाल पर धोखाधड़ी कर 5.24 करोड़ रुपये के चावल गबन करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अगले दिन पीसीयू के जिला प्रबंधक रामकेस सरोज ने जयगुरु राइस मिल के हिस्सेदार जगमोहन राय अग्रवाल और विजय अग्रवाल के पुत्र कपिल अग्रवाल पर 44083872 कीमत के चावल को गबन करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि दोनों राइस मिलों को धान खरीद केंद्रों पर खरीदे गए धान को कूटने को दिया गया। मगर राइस मिल मालिकों ने चावल का उतार नहीं किया। चावल उतार को क्रय एजेंसी की ओर से 12 मार्च, 25 मार्च, नौ अप्रैल, 16 जून 2021 को सीएमआर जमा करने का नोटिस दिया गया। इसके बाद एक सितंबर, सात सितंबर को सीएमआर के मूल्य की धनराशि जमा करने का नोटिस दिया गया। मगर धनराशि जमा नहीं की गई। इसके बाद डीएम के निर्देश पर एसडीएम जांच की। तब आठ सितंबर को मिल में चावल का स्टाक नहीं मिला था।
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इसके बाद दोनों राइस मिलों के हिस्सेदारों की आरसी जारी की गई। तहसीलदार अशोक गुप्ता ने बताया कि राइस मिल मालिक पर 4675864 रुपये पावर कॉरपोरेशन का भी बाकी है। बकाया जमा करने को बाकीदारों को नियमानुसार सूचित किया गया। मगर बकाया की धनराशि जमा नहीं की गई। बकाया जमा न करने पर दोनों राइस मिल, प्लोर मिल, अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है।
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