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Pilibhit News: दो चालकों को तीन वर्ष की सजा
Thu, 24 Aug 2023 11:46 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Thu, 24 Aug 2023 11:46 PM IST
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पीलीभीत। सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने दो चालकों को दोषी पाते हुए पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड सहित तीन-तीन वर्ष की सजा से दंडित किया है। एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई।
प्रवर्तन दल के सिपाही टेकचंद, नंदकिशोर शर्मा एवं प्रवर्तन दल के चालक राजेश यादव 21 जनवरी 2001 को थाना गजरौला के सामने वाहन चेकिंग कर रहा थे। पूरनपुर की ओर से ट्रक नंबर एचआर 46 ए 7345 तथा एचआर 46 ए 7000 गजरौला की ओर आते दिखाई दिए। रुकने के लिए संकेत देने पर वाहन नहीं रोके, पीछा करने पर उनके वाहन में टक्कर मारने की कोशिश की।
एक ट्रक को रोड पर खड़ा करके वाहनों को रोका तो कोई कागज नही दिखाए। चालक अजमेर सिंह निवासी गद्दी खेड़ा रोहतक व अमरजीत सिंह निवासी गंधारा तथा राम निवास छापला रोहतक बताया। वाहन में लदे माल के भी कोई कागज नही दिखाए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपित राम निवास की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपियों ने निर्दोष होना, बताया, न्यायालय ने सुनवाई के बाद अजमेर सिंह व अमर जीत सिंह को दोषी पाते हुए दंडित किया ।
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प्रवर्तन दल के सिपाही टेकचंद, नंदकिशोर शर्मा एवं प्रवर्तन दल के चालक राजेश यादव 21 जनवरी 2001 को थाना गजरौला के सामने वाहन चेकिंग कर रहा थे। पूरनपुर की ओर से ट्रक नंबर एचआर 46 ए 7345 तथा एचआर 46 ए 7000 गजरौला की ओर आते दिखाई दिए। रुकने के लिए संकेत देने पर वाहन नहीं रोके, पीछा करने पर उनके वाहन में टक्कर मारने की कोशिश की।
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एक ट्रक को रोड पर खड़ा करके वाहनों को रोका तो कोई कागज नही दिखाए। चालक अजमेर सिंह निवासी गद्दी खेड़ा रोहतक व अमरजीत सिंह निवासी गंधारा तथा राम निवास छापला रोहतक बताया। वाहन में लदे माल के भी कोई कागज नही दिखाए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपित राम निवास की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपियों ने निर्दोष होना, बताया, न्यायालय ने सुनवाई के बाद अजमेर सिंह व अमर जीत सिंह को दोषी पाते हुए दंडित किया ।
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