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Pilibhit News: किशोरी को बुरी नीयत से पकड़ने पर दोषी को चार साल कैद

Thu, 17 Oct 2024 11:56 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Oct 2024 11:56 PM IST
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The accused got four years imprisonment for holding a teenager with bad intention
पीलीभीत। किशोरी को बुरी नीयत से पकड़ कर खींचने का दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (दुष्कर्म एवं पाॅक्सो अधिनियम) छांगुर राम ने दोषी को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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थाना माधोटांडा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना माधोटांडा पर तहरीर देकर बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री अपने रिश्तेदार के घर मेहमानी में गई थी। दो जून 2017 को रंजीत कुमार घर में घुस आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। शोर मचाने पर वह भाग गया।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना पूरी होने के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने, गवाहों के बयानात और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर 75 फीसदी पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।
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