फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Seven years imprisonment to three including mother and son in student's suicide case

Pilibhit News: छात्रा के आत्महत्या मामले में मां-बेटे सहित तीन को सात वर्ष की कैद

Thu, 24 Aug 2023 11:48 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 24 Aug 2023 11:48 PM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment to three including mother and son in student's suicide case
पीलीभीत। छेड़छाड़ से आहत छात्रा के आत्महत्या करने के मामले में सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने मां-बेटा सहित तीन दोषियों को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

पिता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी पुत्री कक्षा 10 की छात्रा थी, जो माला क्षेत्र के एक एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती थी। गजरौला थाना क्षेत्र के गांधीनगर कॉलोनी निवासी अभियुक्त सूरज मंडल उसकी बेटी को स्कूल में जाकर काफी परेशान करता था। रास्ते में भी छेड़छाड़ करता था। आरोपी से परेशान होकर बेटी ने गजरौला के एक इंटर कॉलेज में दाखिला ले लिया था।
विज्ञापन

इसके बाद भी सूरज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और कॉलेज आते-जाते उसे परेशान करता रहता था। 22 अक्तूबर, 2018 को सुबह करीब आठ बजे जब उसकी बेटी घर से कॉलेज जा रही थी, तभी रास्ते में सूरज मंडल, अमेला हलधर व मैना मंडल ने उसे नवदिया तिराहे पर रोक लिया। सूरज ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा कि वह उससे विवाह करना चाहता है। राहगीरों के आने पर आरोपी वहां से चले गए। घटना की जानकारी बेटी ने घर आकर दी। इस घटना से बेटी इस कदर आहत हो गई कि उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना पूरी की और आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद तीनों को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) महेंद्र पाल गंगवार ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed