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Pilibhit News: दो किशोरियों से दुष्कर्म करने वाले तीन दोषियों को सात-सात वर्ष की कैद

Sun, 03 Dec 2023 12:29 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 03 Dec 2023 12:29 AM IST
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Seven years imprisonment to three convicts who raped two teenage girls
सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में अगस्त 2014 में हुई थी घटना
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। दो किशोरियों से दुष्कर्म करने के मामले में तीन दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें दो दोषियों पर 20500 रुपये तो एक दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दो किशोरियां आठ अगस्त 2014 को दिन में करीब 12 बजे दिन पिता को खेत पर खाना देने गईं थी। खाना देकर दोनों साइकिल से लौट रहीं थीं। तभी जगदीशपुर गौटिया में गन्ने के खेत के पास सुल्तानपुर निवासी अशोक व सूरज तथा घुंघचाई निवासी मथुरा ने उनकी साइकिल रोक ली।
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अशोक ने साइकिल की चाबी लेकर ताला डाल दिया। इसके बाद तीनों युवक दोनों किशोरियों को खेत में खींच कर ले गए थे और दुष्कर्म किया था। शोर सुनकर वहां से गुजर रहे एक किशोरी का भाई बचाने पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की थी।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई।

इसमें मथुरा व अशोक को सात-सात वर्ष की सजा सुनाते हुए 20500 रुपये का जुर्माना लगाया गया, वहीं सूरज को सात वर्ष की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ला ने की ।
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