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Pilibhit News: नायब तहसीलदार समेत आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
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बीसलपुर। नायब तहसीलदार व हलका लेखपाल की मिलीभगत से आरोपी ने महिला की जमीन हड़प ली। महिला ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
थाना बीसलपुर के गांव सितारगंज नवदिया निवासी रामबेटी पत्नी रामपाल ने बताया कि जनवरी 2013 में उसने गांव के दिनेश कुमार से गाटा संख्या 691 पर 0.2350 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। बैनामा कराकर दाखिल खारिज भी हो गया, लेकिन पति के नाम के शब्दों में कुछ गलती हो गई। इसके बाद संशोधन भी करा लिया गया।
संशोधन आदेश खतौनी पर दर्ज कराना था। इसी गांव के ही राजनीतिक संरक्षण रखने वाले चंद्रपाल शर्मा ने दूसरी रामबेटी, बैनामा लेखक सौरभ सिंह, गवाह थाना बिलसंडा के गांव हर्रायपुर निवासी रामकुमार व गांव मोहम्मदपुर भजा निवासी रामपाल ने फर्जी दस्तावेज लगवाकर 25 अगस्त 2023 को मोहम्मदपुर भजा की रहने वाली शांतिदेवी पत्नी रामपाल के नाम पर करवा दिया।
चार अक्तूबर 2023 को तत्कालीन लेखपाल व तत्कालीन नायब तहसीलदार ने उक्त जमीन पर आदेश भी कर दिया। 10 दिसंबर 2023 को उक्त लोग जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। पीड़िता ने विरोध किया, तो उसे झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। बाद में युवक ने न्यायालय का सहारा लिया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर लेखपाल, नायब तहसीलदार, रामबेटी, शांतिदेवी, सौरभ सिंह, रामकुमार, रामपाल और चंद्रपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।
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थाना बीसलपुर के गांव सितारगंज नवदिया निवासी रामबेटी पत्नी रामपाल ने बताया कि जनवरी 2013 में उसने गांव के दिनेश कुमार से गाटा संख्या 691 पर 0.2350 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। बैनामा कराकर दाखिल खारिज भी हो गया, लेकिन पति के नाम के शब्दों में कुछ गलती हो गई। इसके बाद संशोधन भी करा लिया गया।
संशोधन आदेश खतौनी पर दर्ज कराना था। इसी गांव के ही राजनीतिक संरक्षण रखने वाले चंद्रपाल शर्मा ने दूसरी रामबेटी, बैनामा लेखक सौरभ सिंह, गवाह थाना बिलसंडा के गांव हर्रायपुर निवासी रामकुमार व गांव मोहम्मदपुर भजा निवासी रामपाल ने फर्जी दस्तावेज लगवाकर 25 अगस्त 2023 को मोहम्मदपुर भजा की रहने वाली शांतिदेवी पत्नी रामपाल के नाम पर करवा दिया।
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चार अक्तूबर 2023 को तत्कालीन लेखपाल व तत्कालीन नायब तहसीलदार ने उक्त जमीन पर आदेश भी कर दिया। 10 दिसंबर 2023 को उक्त लोग जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। पीड़िता ने विरोध किया, तो उसे झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। बाद में युवक ने न्यायालय का सहारा लिया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर लेखपाल, नायब तहसीलदार, रामबेटी, शांतिदेवी, सौरभ सिंह, रामकुमार, रामपाल और चंद्रपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।
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