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Pilibhit News: सेल्हा कमेटी से निष्कासित सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट
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पीलीभीत। सेल्हा बाबा दरगाह कमेटी के निष्कासित मेला प्रबंधक समेत पांच सदस्यों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी और गबन के दो मामलों में माधोटांडा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
पूरनपुर क्षेत्र के मोहल्ला रजागंज निवासी सेल्हा कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद हनीफ ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि माधोटांडा निवासी अब्दुल खलीक खां मेला प्रबंधक थे। वह अपने भाई अब्दुल नफीस व भतीजे फहमीद खां के सहयोग से कमेटी की होने वाली आय को लंबे समय से अपने पास रखकर हड़प रहे थे।
वर्ष 2023 में उक्त अब्दुल खलीक के कहने पर कमेटी ने तीन एकड़ भूमि क्रय की। जिसके लिए उन्होंने कमेटी से 27.75 लाख रुपये लिए। जबकि बैनामा मात्र 22 लाख रुपये देकर कराया गया। शेष रकम अपने पास रख ली। इसके अलावा उक्त जमीन का 90 हजार रुपये में ठेका व भूमि पर खड़े सागौन के वृक्षों की 1.80 लाख रुपये में बेच दिया।
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इसके अतिरिक्त खजांची से 60 हजार रुपये नकद लिए। दरगाह की गुल्लक तोड़कर 32 हजार रुपये निकाल लिए। आरोप है कि मेले से पूर्व सर्कस वाले से 50 हजार व मुर्गा ठेकेदार से एक लाख रुपये भी बिना कमेटी की राय से ले लिए। उक्त राशि को धोखाधड़ी कर हड़प लिया गया।
हिसाब मांगने पर न देने पर उन्हें नियमों के अनुसार कमेटी से निष्कासित कर दिया गया। जिससे नाराज होकर उक्त लोगों ने पूरनपुर निवासी गुच्छन खां, मोहम्मद जकी उर्फ बब्बू के साथ दरगाह पर पहुंचकर उनके साथ गाली-गलौज कर धमकी दी। एक अन्य मामले में गबन के बाद निष्कासन की कार्रवाई के बाद निष्कासित मेला प्रबंधक की ओर से फर्जी तरीके से कमेटी के लेटर पैड छपवा कर एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर उर्स की अनुमति भी मांगी गई। एसओ अचल कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दो मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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पूरनपुर क्षेत्र के मोहल्ला रजागंज निवासी सेल्हा कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद हनीफ ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि माधोटांडा निवासी अब्दुल खलीक खां मेला प्रबंधक थे। वह अपने भाई अब्दुल नफीस व भतीजे फहमीद खां के सहयोग से कमेटी की होने वाली आय को लंबे समय से अपने पास रखकर हड़प रहे थे।
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वर्ष 2023 में उक्त अब्दुल खलीक के कहने पर कमेटी ने तीन एकड़ भूमि क्रय की। जिसके लिए उन्होंने कमेटी से 27.75 लाख रुपये लिए। जबकि बैनामा मात्र 22 लाख रुपये देकर कराया गया। शेष रकम अपने पास रख ली। इसके अलावा उक्त जमीन का 90 हजार रुपये में ठेका व भूमि पर खड़े सागौन के वृक्षों की 1.80 लाख रुपये में बेच दिया।
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इसके अतिरिक्त खजांची से 60 हजार रुपये नकद लिए। दरगाह की गुल्लक तोड़कर 32 हजार रुपये निकाल लिए। आरोप है कि मेले से पूर्व सर्कस वाले से 50 हजार व मुर्गा ठेकेदार से एक लाख रुपये भी बिना कमेटी की राय से ले लिए। उक्त राशि को धोखाधड़ी कर हड़प लिया गया।
हिसाब मांगने पर न देने पर उन्हें नियमों के अनुसार कमेटी से निष्कासित कर दिया गया। जिससे नाराज होकर उक्त लोगों ने पूरनपुर निवासी गुच्छन खां, मोहम्मद जकी उर्फ बब्बू के साथ दरगाह पर पहुंचकर उनके साथ गाली-गलौज कर धमकी दी। एक अन्य मामले में गबन के बाद निष्कासन की कार्रवाई के बाद निष्कासित मेला प्रबंधक की ओर से फर्जी तरीके से कमेटी के लेटर पैड छपवा कर एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर उर्स की अनुमति भी मांगी गई। एसओ अचल कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दो मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।