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Pilibhit News: पूरनपुर के 11 होटल और बरातघर को मानक पूरे न करने पर नोटिस जारी
Sat, 09 Sep 2023 11:42 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sat, 09 Sep 2023 11:42 PM IST
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पूरनपुर। नगर सहित क्षेत्र के अधिकांश होटल, बरातघर, गेस्ट हाउस मानक के अनुरूप संचालित नहीं हो रहे हैं। इसका खुलासा नायब तहसीलदार ऋषि दीक्षित के नेतृत्व में गठित टीम के सत्यापन में हुआ। एसडीएम ने होटलों, बरातघर संचालकों को नोटिस जारी कर सात दिन के अंदर अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा है।
एसडीएम राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि सत्यापन में होटल संचालक का चरित्र प्रमाणपत्र, संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की सूची, विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र, सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, आगंतुक के पहचानपत्र के रख रखाव की व्यवस्था, जिला पंचायत/नगर पंचायत से स्वच्छता प्रमाणपत्र, सक्षम स्तर से अनुमोदित भवन का मानचित्र, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र, पार्किंग की व्यवस्था, फूड लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाणपत्र आदि की जांच कराई गई।
इसमें अधिकांश होटलों, रेस्टोरेंट संचालकों का चरित्र प्रमाणपत्र नहीं मिला। विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र, जिला पंचायत/ नगर पंचायत का स्वच्छता प्रमाणपत्र, ट्रैफिक पुलिस की मंजूरी से पार्किंग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाणपत्र भी नहीं मिला। संचालकों को नोटिस जारी कर सात दिन के अंदर सभी बांछित अभिलेख जमा करने की चेतावनी दी गई है। समय सीमा के अंदर अभिलेख जमा न होने पर कार्रवाई की जाएगी।
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इन होटलों, बरातघरों को जारी हुआ नोटिस
सिटी मैरिज हॉल, कोर सीजन मैरिज हॉल, मधुवन होटल एंड रेस्टोरेंट, श्याम लॉन, अनमोल बैंक्वेट हाॅल, महेंद्रा टॉवर, साईं श्रद्धा सबुरी बैंक्वेट हाल, आलोक होटल, उत्सव बैंक्वेट हाल, छीना पैलेस, मंगलम बैंक्वेट हाल।
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एसडीएम राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि सत्यापन में होटल संचालक का चरित्र प्रमाणपत्र, संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की सूची, विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र, सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, आगंतुक के पहचानपत्र के रख रखाव की व्यवस्था, जिला पंचायत/नगर पंचायत से स्वच्छता प्रमाणपत्र, सक्षम स्तर से अनुमोदित भवन का मानचित्र, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र, पार्किंग की व्यवस्था, फूड लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाणपत्र आदि की जांच कराई गई।
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इसमें अधिकांश होटलों, रेस्टोरेंट संचालकों का चरित्र प्रमाणपत्र नहीं मिला। विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र, जिला पंचायत/ नगर पंचायत का स्वच्छता प्रमाणपत्र, ट्रैफिक पुलिस की मंजूरी से पार्किंग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाणपत्र भी नहीं मिला। संचालकों को नोटिस जारी कर सात दिन के अंदर सभी बांछित अभिलेख जमा करने की चेतावनी दी गई है। समय सीमा के अंदर अभिलेख जमा न होने पर कार्रवाई की जाएगी।
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इन होटलों, बरातघरों को जारी हुआ नोटिस
सिटी मैरिज हॉल, कोर सीजन मैरिज हॉल, मधुवन होटल एंड रेस्टोरेंट, श्याम लॉन, अनमोल बैंक्वेट हाॅल, महेंद्रा टॉवर, साईं श्रद्धा सबुरी बैंक्वेट हाल, आलोक होटल, उत्सव बैंक्वेट हाल, छीना पैलेस, मंगलम बैंक्वेट हाल।