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Pilibhit News: पुराने कर बकायेदारों को पालिका ने दी बड़ी राहत, 15 दिसंबर तक ओटीएस का लाभ

Sun, 06 Sep 2026 12:34 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 06 Sep 2026 12:34 AM IST
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Municipality gives big relief to old tax defaulters, benefit of OTS till 15th December
पीलीभीत। नगर पालिका परिषद ने शहर में लंबे समय से वाणिज्यिक और घरेलू भवनों पर चले आ रहे पुराने कर बकायों के निस्तारण के लिए वन टाइम सैटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की है। इसके तहत ऐसे भवन स्वामियों को राहत दी जाएगी, जिनके विभिन्न कारणों से गृहकर समेत अन्य कर जमा नहीं हो सके हैं। पात्र लोग 15 दिसंबर तक योजना का लाभ लेकर अपना बकाया निपटा सकेंगे।
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अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार की ओर से तैयार व्यवस्था में पुराने करों पर लगने वाले ब्याज से राहत देने का प्रावधान किया गया है। पात्रता और बकाया धनराशि की स्थिति के आधार पर कुछ मामलों में अतिरिक्त छूट भी मिल सकेगी। इससे वर्षों से लंबित मामलों के निस्तारण का रास्ता साफ होगा। संवाद
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