फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Life imprisonment for manslaughter convict

Pilibhit News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Wed, 04 Sep 2024 01:49 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Sep 2024 01:49 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for manslaughter convict
पीलीभीत। गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी को अपर जिला जज अनु सक्सेना ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

घटना 25 जून सन 2021 को रात 10-11 बजे थाना माधोटांडा के ग्राम सबलपुर ता. रमपुरा फकीरे में हुई थी। अभियोजन के अनुसार वादी सुनील कुमार पुत्र बुद्धसेन निवासी ग्राम रमपुरा फकीरे और सुरेश कुमार पुत्र नत्थू लाल के घर आमने-सामने है, उस दिन दोनों घर के बाहर खा-पी रहे थे, इस दौरान सुरेश ने अपने दो सौ रुपये मांगे।
विज्ञापन

वादी व सुरेश में कहासुनी के बाद हाथापाई होने लगी। शोर-शराबे पर बीचबचाव के लिए सुनील के पिता बुद्धसेन (70) पहुंचे। सुरेश के धक्का लगने से वह गिरकर बेहोश हो गए। बाद में चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से कई गवाह और सुबूत न्यायालय में पेश कर आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की अदालत से मांग की गई, जबकि अभियुक्त ने खुद को निर्दोष बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी सुरेश कुमार को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed