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Pilibhit News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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पीलीभीत। गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी को अपर जिला जज अनु सक्सेना ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 25 जून सन 2021 को रात 10-11 बजे थाना माधोटांडा के ग्राम सबलपुर ता. रमपुरा फकीरे में हुई थी। अभियोजन के अनुसार वादी सुनील कुमार पुत्र बुद्धसेन निवासी ग्राम रमपुरा फकीरे और सुरेश कुमार पुत्र नत्थू लाल के घर आमने-सामने है, उस दिन दोनों घर के बाहर खा-पी रहे थे, इस दौरान सुरेश ने अपने दो सौ रुपये मांगे।
वादी व सुरेश में कहासुनी के बाद हाथापाई होने लगी। शोर-शराबे पर बीचबचाव के लिए सुनील के पिता बुद्धसेन (70) पहुंचे। सुरेश के धक्का लगने से वह गिरकर बेहोश हो गए। बाद में चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से कई गवाह और सुबूत न्यायालय में पेश कर आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की अदालत से मांग की गई, जबकि अभियुक्त ने खुद को निर्दोष बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी सुरेश कुमार को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना लगाया।
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घटना 25 जून सन 2021 को रात 10-11 बजे थाना माधोटांडा के ग्राम सबलपुर ता. रमपुरा फकीरे में हुई थी। अभियोजन के अनुसार वादी सुनील कुमार पुत्र बुद्धसेन निवासी ग्राम रमपुरा फकीरे और सुरेश कुमार पुत्र नत्थू लाल के घर आमने-सामने है, उस दिन दोनों घर के बाहर खा-पी रहे थे, इस दौरान सुरेश ने अपने दो सौ रुपये मांगे।
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वादी व सुरेश में कहासुनी के बाद हाथापाई होने लगी। शोर-शराबे पर बीचबचाव के लिए सुनील के पिता बुद्धसेन (70) पहुंचे। सुरेश के धक्का लगने से वह गिरकर बेहोश हो गए। बाद में चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से कई गवाह और सुबूत न्यायालय में पेश कर आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की अदालत से मांग की गई, जबकि अभियुक्त ने खुद को निर्दोष बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी सुरेश कुमार को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना लगाया।