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दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद असिस्टेंट प्रोफेसर कामरान आलम खान निलंबित
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पीलीभीत। दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद राजकीय महिला महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कामरान आलम खान को शासन ने निलंबित कर दिया। वह 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए थे। अगले दिन 27 नवंबर को अदालत ने जेल भेजने का आदेश दिया था। तभी से जेल में है।
डॉ. कामरान आलम खान के खिलाफ बीएससी की छात्रा ने दुष्कर्म और सेक्स रैकेट संचालित करने का आरोप लगाते हुए 21 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वैसे तो जेल में 48 घंटे बीतने पर सरकारी कर्मचारी अधिकारी को स्वाभाविक तौर पर निलंबित किया जाता है लेकिन इस मामले में शासन स्तर से आदेश जारी होने से थे और प्रक्रिया पूरी होने में वक्त लगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव शमीम अहमद खान ने मंगलवार को बताया कि शासन ने असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित करने का निर्णय लिया है। निलंबन आदेश बुधवार को जारी हो जाएंगे। इस मामले में गिरफ्तारी और जेल जाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी। जैसे ही निदेशक उच्च शिक्षा के स्तर से रिपोर्ट आई तो कार्रवाई आगे बढ़ी। शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के बाद निलंबन का निर्णय लिया गया है।
डिप्टी सीएम के पास गई थी निलंबन की पत्रावली
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के पास निलंबन संबंधी अनुमोदन के लिए पत्रावली उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भेजी गई थी। उनके स्तर से अनापत्ति होने के बाद शासन ने निलंबन का निर्णय लिया है। निलंबन आदेश अभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के पास नहीं आए हैं।
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डॉ. कामरान आलम खान के खिलाफ बीएससी की छात्रा ने दुष्कर्म और सेक्स रैकेट संचालित करने का आरोप लगाते हुए 21 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वैसे तो जेल में 48 घंटे बीतने पर सरकारी कर्मचारी अधिकारी को स्वाभाविक तौर पर निलंबित किया जाता है लेकिन इस मामले में शासन स्तर से आदेश जारी होने से थे और प्रक्रिया पूरी होने में वक्त लगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव शमीम अहमद खान ने मंगलवार को बताया कि शासन ने असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित करने का निर्णय लिया है। निलंबन आदेश बुधवार को जारी हो जाएंगे। इस मामले में गिरफ्तारी और जेल जाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी। जैसे ही निदेशक उच्च शिक्षा के स्तर से रिपोर्ट आई तो कार्रवाई आगे बढ़ी। शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के बाद निलंबन का निर्णय लिया गया है।
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डिप्टी सीएम के पास गई थी निलंबन की पत्रावली
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के पास निलंबन संबंधी अनुमोदन के लिए पत्रावली उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भेजी गई थी। उनके स्तर से अनापत्ति होने के बाद शासन ने निलंबन का निर्णय लिया है। निलंबन आदेश अभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के पास नहीं आए हैं।
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