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Pilibhit News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या में पति को दस साल कैद
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पीलीभीत। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार द्वितीय ने पति को सात हजार रुपये जुर्माना सहित 10 साल कैद की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक, शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खुदागंज निवासी मो. जावेद ने थाना बिलसंडा में तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन साबिया का विवाह शहर के मोहल्ला देशनगर गौड़ी निवासी शहाब अली हाल निवासी बिलसंडा से हुआ था। साबिया के पूर्व पति से एक छह वर्षीय पुत्र तैमूर भी साथ ही रहता था। पति शहाब व ससुराल पक्ष के अन्य लोग दहेज के लिए साबिया को प्रताड़ित करने लगे। शहाब से शादी होने से पहले साबिया के नाम से एक प्लॉट खरीदा गया था। ससुराल पक्ष के लोग प्लॉट बेच कर दहेज में रुपये देने की मांग कर रहे थे।
दहेज की मांग पूरी न होने पर पति शहाब अली, सास रहमत बी, देवर तबरेज अली व शाहनवाज अली और ननद रस्की ने तीन अक्तूबर 2023 को साबिया की हत्या कर दी। इसकी सूचना साबिया के पुत्र तैमूर ने अपने मामा को दी। जब तक मायके वाले साबिया की ससुराल पहुंचे वह सब भाग चुके थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचना में आरोपी शहाब अली को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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अभियोजन के मुताबिक, शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खुदागंज निवासी मो. जावेद ने थाना बिलसंडा में तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन साबिया का विवाह शहर के मोहल्ला देशनगर गौड़ी निवासी शहाब अली हाल निवासी बिलसंडा से हुआ था। साबिया के पूर्व पति से एक छह वर्षीय पुत्र तैमूर भी साथ ही रहता था। पति शहाब व ससुराल पक्ष के अन्य लोग दहेज के लिए साबिया को प्रताड़ित करने लगे। शहाब से शादी होने से पहले साबिया के नाम से एक प्लॉट खरीदा गया था। ससुराल पक्ष के लोग प्लॉट बेच कर दहेज में रुपये देने की मांग कर रहे थे।
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दहेज की मांग पूरी न होने पर पति शहाब अली, सास रहमत बी, देवर तबरेज अली व शाहनवाज अली और ननद रस्की ने तीन अक्तूबर 2023 को साबिया की हत्या कर दी। इसकी सूचना साबिया के पुत्र तैमूर ने अपने मामा को दी। जब तक मायके वाले साबिया की ससुराल पहुंचे वह सब भाग चुके थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचना में आरोपी शहाब अली को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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