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बिजली का तार चुराने वाले चार लोगों को 2 वर्ष की कैद, जुर्माना
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पीलीभीत। वर्ष 2013 मे न्यूरिया क्षेत्र से बिजली का तार, पोल व अन्य सामान चोरी करने के मामले में विशेष यायाधीश (ईसी एक्ट) राजीव सिंह ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए दो-दो हजार रुपये अर्थदंड सहित दो-दो वर्ष की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन कहानी के अनुसार 20 अप्रैल 2013 को मुनीश कुमार उप खंड अधिकारी बिजली विभाग ने थाना न्यूरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार रात्रि मे अज्ञात चोरों ने पिपरिया अगरु गांव से भिखारीपुर बिजली घर को जाने वाली 33 केवी लाइन का 4 स्पेन का 3 कंडक्टर लगभग एक किलोमीटर, एक नौ मीटर पीसीसी, पोल व क्लिप चोरी कर लिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना मे भिखारीपुर के मोहम्मद रफीक, इकरामुद्दीन, नईमुद्दीन उर्फ मुइनुद्दीन तथा हल्द्वानी के मोहम्मद कमर को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश राजीव सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए 2 वर्ष कैद और प्रत्येक को दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन कहानी के अनुसार 20 अप्रैल 2013 को मुनीश कुमार उप खंड अधिकारी बिजली विभाग ने थाना न्यूरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार रात्रि मे अज्ञात चोरों ने पिपरिया अगरु गांव से भिखारीपुर बिजली घर को जाने वाली 33 केवी लाइन का 4 स्पेन का 3 कंडक्टर लगभग एक किलोमीटर, एक नौ मीटर पीसीसी, पोल व क्लिप चोरी कर लिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना मे भिखारीपुर के मोहम्मद रफीक, इकरामुद्दीन, नईमुद्दीन उर्फ मुइनुद्दीन तथा हल्द्वानी के मोहम्मद कमर को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश राजीव सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए 2 वर्ष कैद और प्रत्येक को दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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