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Pilibhit News: कम स्टांप पर महिला से 18.5 हजार का जुर्माना वसूला

Tue, 30 Jan 2024 12:22 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jan 2024 12:22 AM IST
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Fine of Rs 18.5 thousand recovered from woman for less stamp
पीलीभीत। काम स्टांप के मामले में सहायक आयुक्त स्टांप ने महिला खरीदार पर जुर्माना निर्धारित करते हुए 18,500 हजार रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं।
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तहसील कलीनगर क्षेत्र के गांव सिसैया में ज्ञान सिंह पुत्र अमरीक सिंह की जमीन का बैनामा कराते हुए जमीन खरीददार महिला मुनेंद्र कौर पत्नी मंगल सिंह निवासी कलीनगर पर कम स्टांप के मामले में जुर्माना निर्धारित किया गया। सहायक आयुक्त स्टांप वाल्मीकि त्रिपाठी ने सुनवाई के दौरान उप निबंधक पूरनपुर की आख्या को आधार मानते हुए 18,500 का जुर्माना लगाया है। इस जमीन का बैनामा 19 सितंबर 2023 में कराया गया था। संपत्ति के निरीक्षण के दौरान करीब 22,000 रुपये राजस्व की कमी दर्शाकर उप निबंधक पूरनपुर में जांच आख्या भेजी थी। इसके बाद नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई की गई और 18,500 का अर्थ दंड वसूलने का आदेश दिया गया है। संवाद


न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज



पीलीभीत। सुनगढ़ी क्षेत्र के गांव सड़िया निवासी सरोज देवी पत्नी स्वर्गीय नोनीराम ने कोर्ट के आदेश पर थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि आठ सितंबर 2023 को शाम साढ़े छह बजे गांव के ही बाबूराम पुत्र हीरालाल, कुलेश्वरी देवी पत्नी बाबूराम, दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घर का सामान भी तोड़ दिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग आ गए। जिस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। संवाद
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