{"_id":"682230f75063c276ca098b9e","slug":"eight-years-rigorous-imprisonment-for-catching-a-teenager-with-wrong-intention-pilibhit-news-c-121-1-lkh1003-135802-2025-05-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pilibhit News: किशोरी को गलत नीयत से पकड़ने में आठ साल सश्रम कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pilibhit News: किशोरी को गलत नीयत से पकड़ने में आठ साल सश्रम कारावास
विज्ञापन
पीलीभीत। शौच से घर लौट रही किशोरी को गलत नीयत से पकड़ने के दोष सिद्ध अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार थाना बिलसंडा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 20 जुलाई 2016 को उसकी दो पुत्रियां शौच कर घर लौट रहीं थीं। रास्ते में पूरनलाल की झोंपड़ी के पास से गुजरने पर आरोपी कुलदीप ने बड़ी पुत्री को गलत नीयत से पकड़ लिया।
जोर जबरदस्ती करने पर उसका कुर्ता फट गया। वह किसी तरह खुद को बचा कर घर पहुंची और अपनी मां को पूरी घटना बताई। पुलिस ने तहरीर के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की। विवेचक ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन के अनुसार थाना बिलसंडा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 20 जुलाई 2016 को उसकी दो पुत्रियां शौच कर घर लौट रहीं थीं। रास्ते में पूरनलाल की झोंपड़ी के पास से गुजरने पर आरोपी कुलदीप ने बड़ी पुत्री को गलत नीयत से पकड़ लिया।
विज्ञापन
जोर जबरदस्ती करने पर उसका कुर्ता फट गया। वह किसी तरह खुद को बचा कर घर पहुंची और अपनी मां को पूरी घटना बताई। पुलिस ने तहरीर के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की। विवेचक ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन