फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Eight convicts in gangster case sentenced to three years in prison and fined

Pilibhit News: गैंगस्टर के आठ दोषियों को तीन-तीन साल कैद, जुर्माना

Fri, 04 Sep 2026 01:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
Eight convicts in gangster case sentenced to three years in prison and fined
पीलीभीत। गैंगस्टर एक्ट के आठ आरोपियों को सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने प्रत्येक को पांच हजार रुपये जुर्माना समेत तीन-तीन साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक हजारा थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह हमराह पुलिस राहुल नगर मजदूर बस्ती चंदिया हजारा में क्षेत्र की शांति व्यवस्था एवं देखभाल के लिए गश्त पर थे तभी पता चला कि इलाके के अफरोज आलम ने प्रह्लाद, परितोष, राम भरोसे, मंजूर अली, पिंटू, रामकुमार, रबिन महाजन के साथ मिलकर एक गैंग बना रखा है। यह गैंग समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हुए कई तरह के अपराध करता है और अवैधानिक रूप से धन अर्जित करता है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपियों को भेज दिया। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed