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Pilibhit News: कम स्टांप में जिला मजिस्ट्रेट ने छह लाख से अधिक का लगाया जुर्माना

Wed, 10 Jul 2024 04:46 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jul 2024 04:46 AM IST
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District Magistrate imposed a fine of more than six lakhs for less stamp
पीलीभीत। वास्तविक स्थिति को छिपाकर कुछ लोगों ने कम स्टांप लगाकर जमीन का बैनामा करा दिया। मौके पर जांच के बाद यह बात सामने आने के बाद सहायक महानिरीक्षक की ओर से वाद दायर किया गया। इस पर जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने छह लोगों पर 6.96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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सदर तहसील के गांव गौहनिया के रहने वाले जसराज पुत्र बिहारी लाल ने अपनी भूमि के गाटा संख्या 191 रकवा 1. 363960 हेक्टयर के एक बटे चार भाग भूमि की बिक्री 26 अप्रैल 2024 को हरिशंकर और नरेश पाल पुत्र बद्री प्रसाद निवासी गांव खपरैल गोटिया को की थी।
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इस दौरान बैनामे में स्टांप भी लगाए गए थे। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने जब जांच की तो जमीन की लागत मूल्य के सापेक्ष स्टांप शुल्क में कमी सामने आई। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में दायर किया गया। जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद कम स्टांप होना मानते हुए नरेश पाल और हरिशंकर पर 3,84,540 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इसके अलावा कम स्टांप पर बाबू हुसैन, मोहम्मद कमर निवासी मोहल्ला मोहम्मद यार खान थाना न्यूरिया और मोहम्मद कमर, मोहम्मद आरिफ, इकबाल अहमद निवासी मोहल्ला तिगड़ी न्यूरिया पर 312080 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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