फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Murder of the killer is also life imprisonment

हत्या के मुजरिम को उम्रकैद, जुर्माना भी

Thu, 23 Mar 2017 11:06 PM IST
ब्यूरो /पीलीभीत
ब्यूरो /पीलीभीत Updated Thu, 23 Mar 2017 11:06 PM IST
विज्ञापन
वीरपाल की हत्या के आरोप में नोखेलाल को दोषी पाते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एक आरोपी  दयाराम की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। थाना बिलसंडा के गांव धनगवां की ज्ञानवती ने नौ जुलाई 2013 बिलसंडा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसके पति वीरपाल ने चार बीघा जमीन नोखेलाल की पहली पत्नी से खरीदी थी, जिस पर नोखेलाल ने आपत्ति जताई थी। इसी रंजिश के चलते नौ जुलाई 2013 को दिन के 11 बजे नोखेलाल ने अपने भाई दयाराम के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर वीरपाल की हत्या कर दी थी। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने आरोपी नोखेलाल को दोषी पाते आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता अमित पाठक ने की। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed