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छेड़छाड़ के आरोपी वकील की जमानत खारिज
ब्यूरो /पीलीभीत
Updated Thu, 19 Jan 2017 11:30 PM IST
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महिला अधिवक्ता से तमंचा के बल पर छेड़छाड़ करने और धमकाने के आरोप में जेल भेजे गए वकील नरेश शर्मा उर्फ माइकल की जमानत जिला जज कोर्ट से खारिज हो गई। कोर्ट ने माना कि आरोपी को विधि का पूर्ण ज्ञान है। ऐसे में उसके द्वारा ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए था। घटना पखवाड़ा भर पहले की है। पीड़ित महिला अधिवक्ता तहसील कलीनगर में चैंबर की जगह देखने गई थी। आरोपी कलीनगर के एक घर में महिला अधिवक्ता को उनकी सहेली होने का बहाना करके ले गया था। आरोपी रास्ते में तमंचा के बल पर महिला अधिवक्ता को झाड़ियों में ले गया और छेड़छाड़ की। वहां छूटकर भागने पर आरोपी ने पीछा करके जान से मार देने की धमकी दी थी। महिला अधिवक्ता ने पूरी घटना अपने साथी वकीलों को बताई। इस पर अधिवक्ताओं ने आरोपी वकील नरेश शर्मा उर्फ माइकल को पकड़कर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। तभी से आरोपी जेल में है। कोतवाल भुवनेश गौतम ने बताया कि आरोपी वकील का आपराधिक इतिहास लंबा है। उसके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं। उसकी जमानत अर्जी अपने सीजेएम कोर्ट और इसके बाद जिला जज कोर्ट से खारिज कर दी।
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