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बलात्कार के आरोपी को सात वर्ष कैद, जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, पीलीभीत
Updated Tue, 19 Apr 2016 10:51 PM IST
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स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट पंकज कुमार उपाध्याय ने थाना जहानाबाद के गांव शिवपुरिया निवासी गनेशी प्रसाद उर्फ शेरू को बलात्कार और हरिजन उत्पीड़न का दोषी पाते हुए सात वर्ष कैद और सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
थाना जहानाबाद में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, पासी जाति के एक किसान की पुत्री 16 जनवरी, 2013 को दिन में लगभग साढ़े तीन बजे खेत से बथुआ लेने गई थी। गनेशी प्रसाद उर्फ शेरू पहले से वहां मौजूद था। शेरू ने किसान की पुत्री को दबोच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी गनेशी प्रसाद को पीड़िता के साथ दुराचार करने एवं हरिजन उत्पीड़न का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को सात साल कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी एसपीओ देवेंद्र मिश्र ने की।
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थाना जहानाबाद में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, पासी जाति के एक किसान की पुत्री 16 जनवरी, 2013 को दिन में लगभग साढ़े तीन बजे खेत से बथुआ लेने गई थी। गनेशी प्रसाद उर्फ शेरू पहले से वहां मौजूद था। शेरू ने किसान की पुत्री को दबोच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी गनेशी प्रसाद को पीड़िता के साथ दुराचार करने एवं हरिजन उत्पीड़न का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को सात साल कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी एसपीओ देवेंद्र मिश्र ने की।
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