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45 अवैध कब्जेदारों पर लेखपाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट
अमरिया।
Updated Fri, 22 May 2015 11:02 PM IST
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गांव भरापचपेड़ा में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास लिमिटेड (यूपीएसआईडीएल)
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को आवंटित की गई ग्राम समाज की भूमि के अवैध कब्जेदारों पर राजस्व प्रशासन
ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हल्का लेखपाल ज्वाला प्रसाद राठौर की ओर से
पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
हल्का लेखपाल ज्वाला प्रसाद ने बताया कि ग्राम भरापचपेड़ा में ग्राम पंचायत की कुल 551.298 हेक्टेअर भूमि हैं। जिसमें से 30.375 हेक्टेअर भूमि आरआरएफ और 484.063 हेक्टेअर जमीन यूपीएसआईडीएल को आवंटित की गई थी। यूपीएसआईडीएल को आवंटित जमीन पर 35 लोगों ने अवैध रूप से दबंगई के बल पर जमीन की जुताई कर चैनी धान की रोपाई कर दी है, जबकि 10 लोगों ने धान की पौध रोपाई के लिए जोताई कर कब्जा करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर गांव भरापचपेड़ा निवासी बबलू विश्वास, मोहम्मद शादान उर्फ गुड्डू, प्रनव कुमार, शाती सरकार, विनय मंडल, निहार मंडल, आनंद मंडल, रामप्रसाद, प्रताप, दीपू मंडल, होरी मंडल, रंजीत विश्वास, गांव सैल्हा निवासी खोखन विश्वास, इश्तिखार, प्राग, मोहम्मद शादान गांव कैमोर निवासी, वसीम अहमद, गांव दाह निवासी रंजीत सिंह, विकास शील, चंद्रप्रकाश, पूरन, सोमपाल, रंतुआ, नत्थूलाल समेत 45 लोगों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा पांच व आईपीसी की धारा 447 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
हल्का लेखपाल ज्वाला प्रसाद ने बताया कि ग्राम भरापचपेड़ा में ग्राम पंचायत की कुल 551.298 हेक्टेअर भूमि हैं। जिसमें से 30.375 हेक्टेअर भूमि आरआरएफ और 484.063 हेक्टेअर जमीन यूपीएसआईडीएल को आवंटित की गई थी। यूपीएसआईडीएल को आवंटित जमीन पर 35 लोगों ने अवैध रूप से दबंगई के बल पर जमीन की जुताई कर चैनी धान की रोपाई कर दी है, जबकि 10 लोगों ने धान की पौध रोपाई के लिए जोताई कर कब्जा करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर गांव भरापचपेड़ा निवासी बबलू विश्वास, मोहम्मद शादान उर्फ गुड्डू, प्रनव कुमार, शाती सरकार, विनय मंडल, निहार मंडल, आनंद मंडल, रामप्रसाद, प्रताप, दीपू मंडल, होरी मंडल, रंजीत विश्वास, गांव सैल्हा निवासी खोखन विश्वास, इश्तिखार, प्राग, मोहम्मद शादान गांव कैमोर निवासी, वसीम अहमद, गांव दाह निवासी रंजीत सिंह, विकास शील, चंद्रप्रकाश, पूरन, सोमपाल, रंतुआ, नत्थूलाल समेत 45 लोगों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा पांच व आईपीसी की धारा 447 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।