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दहेज हत्या, उत्पीड़न के तीन आरोपियों को कैद, जुर्माना
Updated Fri, 30 Nov 2018 06:43 PM IST
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दहेज हत्या, उत्पीड़न के तीन आरोपियों को कैद, जुर्माना
पीलीभीत। दहेज हत्या एवं उत्पीड़न के मामले में सुनवाई के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने पति, सास एवं देवर को दोषी पाते हुए पति को दस वर्ष, देवर व सास को दो-दो वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम फरदिया रसूला की कन्नन राय ने 18 अप्रैल 2016 को अमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार उसने अपनी पुत्री लतिका मंडल का विवाह घटना से पांच साल पूर्व थाना अमरिया के नगरिया कॉलोनी के प्रभास मंडल से किया था। शादी में दिए गए दान दहेज से पति प्रभाष मंडल, सास कृष्णा मंडल, देवर प्रवीन मंडल खुश नहीं थे। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर लतिका से मारपीट करते थे। 18 अप्रैल 2016 को उसे सूचना मिली कि पति, सास व देवर ने देर रात बेटी को जहर दे दिया। उसकी हालत ठीक नहीं है। सूचना मिलने पर जब वह ससुराल पहुंची तो बेटी लतिका का शव पड़ा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी नामित अधिवक्ता अंशुल गौरव सिंह ने की। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने पति, सास व देवर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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पीलीभीत। दहेज हत्या एवं उत्पीड़न के मामले में सुनवाई के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने पति, सास एवं देवर को दोषी पाते हुए पति को दस वर्ष, देवर व सास को दो-दो वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम फरदिया रसूला की कन्नन राय ने 18 अप्रैल 2016 को अमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार उसने अपनी पुत्री लतिका मंडल का विवाह घटना से पांच साल पूर्व थाना अमरिया के नगरिया कॉलोनी के प्रभास मंडल से किया था। शादी में दिए गए दान दहेज से पति प्रभाष मंडल, सास कृष्णा मंडल, देवर प्रवीन मंडल खुश नहीं थे। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर लतिका से मारपीट करते थे। 18 अप्रैल 2016 को उसे सूचना मिली कि पति, सास व देवर ने देर रात बेटी को जहर दे दिया। उसकी हालत ठीक नहीं है। सूचना मिलने पर जब वह ससुराल पहुंची तो बेटी लतिका का शव पड़ा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी नामित अधिवक्ता अंशुल गौरव सिंह ने की। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने पति, सास व देवर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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