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रिहाना को तीन तलाक देकर पति ने की दूसरी शादी, रिपोर्ट

Wed, 18 Sep 2019 02:08 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 18 Sep 2019 02:08 AM IST
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पूरनपुर (पीलीभीत)। कानून बनने के बाद जिले में तीन तलाक से जुड़ी पहली रिपोर्ट हुई है। इसमें शादी के 12 साल बाद शेरपुरकलां निवासी रिहाना बेगम को उसके पति ने तीन तलाक दे दिया और कुछ दिन बाद ही दूसरी शादी कर ली। ससुराल से बेघर किए जाने के बाद जब पीड़ित मायके में रहने लगी तो वहां पहुंचकर भी मारपीट की गई। बचाने आए परिजन को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर आरोपी भाग गए। कोतवाली पुलिस ने घटना के कई माह बाद तहरीर मिलने पर अब पति फैयाज खां, सास सईदन बेगम और ननद के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, दूसरा विवाह करने, मुस्लिम महिला अध्यादेश (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
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शेरपुर कलां निवासी पीड़ित रिहाना बेगम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी शादी करीब 12 साल पहले फैयाज खां से हुई थी। उसके चार बच्चे हैं। आरोप है कि पिछले काफी समय से उनका पति ननद के बहकावे में आकर मारपीट करता था। विरोध करने पर तलाक देकर दूसरी शादी करने की धमकी दी जाती थी। परिवार के लोगों ने समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद 22 जून को पति ने उसको मारपीट कर तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। इस पर वह मायके आकर रहने लगी। उधर, पति ने दूसरी शादी कर ली। इसके कुछ दिन बाद ही पति समेत ससुराल वाले उसके मायके आ गए। वहां पर गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। शांत कराने पर पीड़ित के परिजन को फंसाने की धमकी दी गई। बाद में आरोपी धमकाते हुए चले गए। घटना की सूचना पहले आशा ज्योति केंद्र में की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। इसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी। मंगलवार को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाल अतर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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महिला से मिली तहरीर के आधार पर पति, सास और ननद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें तीन तलाक देने की धारा 3/4 मुस्लिम महिला अध्यादेश (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) भी लगाई गई है। मामले की विवेचना कर तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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- अतर सिंह, कोतवाल, पूरनपुर

‘अब संज्ञेय अपराध है तीन तलाक’
अब तक तीन तलाक को लेकर कोई कानून नहीं था, लेकिन अब तीन तलाक के लिए कानून बन गया है। इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसमें तीन साल की सजा का प्रावधान भी है।
- प्रदीप शंखधार, अधिवक्ता
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