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Pilibhit News: छेड़छाड़ के अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास की सजा
Sat, 06 Dec 2025 11:54 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sat, 06 Dec 2025 11:54 PM IST
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पीलीभीत। बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने दोषी पाते हुए पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार थाना अमरिया के एक ग्राम की युवती ने थाना अमरिया में तहरीर देकर कहा कि 24अगस्त 2024 को शाम सात बजे उसकी 13 वर्षीय पुत्री मवेशी के पास धुंआ देखकर वापस आ रही थी। तभी गांव के राजेंद्र कुमार उर्फ छोटा ने उसकी पुत्री को गलत नीयत से पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा। शोर पर उसके पिता दौड़कर गए।
तभी राजेंद्र कुमार उर्फ छोटा भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद राजेंद्र कुमार उर्फ छोटा को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार थाना अमरिया के एक ग्राम की युवती ने थाना अमरिया में तहरीर देकर कहा कि 24अगस्त 2024 को शाम सात बजे उसकी 13 वर्षीय पुत्री मवेशी के पास धुंआ देखकर वापस आ रही थी। तभी गांव के राजेंद्र कुमार उर्फ छोटा ने उसकी पुत्री को गलत नीयत से पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा। शोर पर उसके पिता दौड़कर गए।
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तभी राजेंद्र कुमार उर्फ छोटा भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद राजेंद्र कुमार उर्फ छोटा को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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