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Pilibhit: गैर इरादतन हत्या में पति को सात साल की सजा, पांच साल पहले गोली मार कर ली थी जान

Tue, 27 Sep 2022 12:43 AM IST
बरेली ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, पीलीभीत
अमर उजाला नेटवर्क, पीलीभीत Published by: बरेली ब्यूरो Updated Tue, 27 Sep 2022 12:43 AM IST
सार

न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपित सुधीर उर्फ सुदेश को गैर इरादतन हत्या करने व आयुध अधिनियम मे दोषी पाते हुए आठ हजार रुपये अर्थ दंड सहित सात साल की सजा से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार ने की।

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Husband sentenced to seven years in culpable homicide case five years ago in Pilibhit
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

पीलीभीत में पांच साल पूर्व पत्नी की गैर इरादतन हत्या करने के दोषी पति को अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोषी पाते हुए सात वर्ष जेल की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।

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बिलसंडा क्षेत्र के विश्वनाथ ने रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा कि उसकी पुत्री रेखा की शादी दस-बारह साल पहले गांव राठ के सुधीर उर्फ सुदेश के साथ हुई। आरोप लगाया कि उसकी पुत्री व सुधीर में जब भी कहासुनी होती थी, तब सुदेश के बाबा राम बहादुर सिंह व माता लडै़ती सुधीर की तरफदारी करते थे। 16 मई 2017 को सुबह दस बजे सुधीर ने फोन पर सूचना दी कि उसने रेखा की गोली मारकर हत्या कर दी। तब वह व अन्य लोग रेखा की ससुराल गए तो देखा कमरे मे रेखा का शव पड़ा था। शव के पास तमंचा व एक 315 बोर का कारतूस पड़ा था।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की व आयुध अधिनियम में भी एक रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। दौरान सुनवाई अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए। वही आरोपित ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपित सुधीर उर्फ सुदेश को गैर इरादतन हत्या करने व आयुध अधिनियम मे दोषी पाते हुए आठ हजार रुपये अर्थ दंड सहित सात साल की सजा से दंडित किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार ने की।

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