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Pilibhit News: न्यायालय ने दिए धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश

Sun, 02 Apr 2023 12:40 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 02 Apr 2023 12:40 AM IST
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Court ordered to file a case of fraud
पीलीभीत। प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
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कोतवाली के मोहल्ला वासिल निवासी मोहम्मद नईम खां ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उसने सौ गज का एक प्लॉट मुर्शरत अली निवासी शेर मोहम्मद से खरीदा था। पांच जुलाई 2018 को 1.50 लाख रुपये प्लाॅट खरीदने के लिए दिए थे। कुछ दिन बाद उसने उक्त प्लॉट के बारे में पूछा तो पता चला की उक्त प्लॉट किसी दूसरे व्यक्ति का है। धोखाधड़ी की जानकारी होने पर रुपये देने का दबाव बनाया तो आरोपी ने 50 हजार रुपये दे दिए। बकाया एक लाख रुपये बाद में देने का कहा। बाद में रुपये नहीं दिए और धमकी देने लगा। शिकायत पर पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने के बाद मामला गंभीर पाते हुए कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। संवाद
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