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Pilibhit News: 31 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में दोष सिद्ध, आरोपी को ढाई साल की सजा
Mon, 22 Dec 2025 12:31 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Mon, 22 Dec 2025 12:31 AM IST
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पीलीभीत। न्यायालय एसीजीएम/फास्ट ट्रैक कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक 31 वर्ष पुराने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने ढाई साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसीजीएम/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आनंद कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त देवेंद्र सिंह निवासी ग्राम पमियापुर, थाना बिलसंडा को दोषी पाया।यह मामला थाना बिलसंडा से संबंधित है, इसमें पुलिस ने 26 फरवरी 1995 को विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
लंबे समय तक चले इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए, जिन्होंने आरोपों की पुष्टि की। सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी कई तर्क प्रस्तुत किए गए। वहीं, अभियोजन ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए।
न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का गहन अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराया। अदालत ने देवेंद्र सिंह को ढाई साल का कारावास और 10,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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लंबे समय तक चले इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए, जिन्होंने आरोपों की पुष्टि की। सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी कई तर्क प्रस्तुत किए गए। वहीं, अभियोजन ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए।
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न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का गहन अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराया। अदालत ने देवेंद्र सिंह को ढाई साल का कारावास और 10,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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