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वाहन के कागजात डिजिटल लॉकर में रखिए और बेफिक्र रहिए

Fri, 13 Sep 2019 02:38 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 13 Sep 2019 02:38 AM IST
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Civic Amenities
पीलीभीत। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत वाहन और चालकों के प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन चेकिंग के साथ प्रवर्तन कार्यों की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डीएल, आरसी व अन्य प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर और एम. परिवहन एप में रखने की सुविधा प्रदान की है। वाहन चालक अपने कागजात ट्रैफिक पुलिस और एआरटीओ को दिखा सकेंगे, जिससे चालान होने से बच जाएगा। एप के जरिए कागजात दिखाने के बावजूद संबंधित वाहन के कागज जब्त किए और इसकी शिकायत जन सुनवाई पोर्टल कर दी गई ते कागजात जब्त करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
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प्रमुख सचिव अरविंद कुमार की ओर से जारी आदेश में डिजीटल लॉकर और एम. परिवहन एप पर उपलब्ध दस्तावेज (आरसी, डीएल व अन्य) को मोटर यान अधिनियम के तहत कानूनी करार दिया गया है। एआरटीओ अमिताभ राय ने बताया कि यदि गाड़ी चलाते वक्त वाहन संबंधित दस्तावेज खो गए हैं या कहीं रखकर भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिजिटल लॉकर से वाहन संबंधित सभी दस्तावेज हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। कहा कि अधिकांश देखा जाता है कि आरसी, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और बीमा के कागज वाहन में रखे-रखे खराब हो जाते हैं। कई बार दस्तावेज फट जाते हैं या भीगने से खराब हो जाते हैं। वहीं दस्तावेज चोरी होने का खतरा भी रहता है। मगर डिजिटल लॉकर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी फाइलें सुरक्षित रहेंगी।
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फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
डिजिटल लॉकर और एम परिवहन एप से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। कुछ लोग फर्जी आरसी व अन्य दस्तावेज बनाकर वाहन बेच देते हैं। यदि परिवहन विभाग के अधिकारी और यातायात पुलिस को चेकिंग के दौरान दस्तावेज में गड़बड़ी मिलेगी तो और चालक से डिजीटल लॉकर खुलवाकर दस्तावेजों की जांच कर सकेंगे।
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करीब चार लाख वाहन हैं पंजीकृत
परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनपद में ढाई लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं। परिवहन कार्यालय में एक साल में तीस हजार से अधिक छोटे बड़े वाहनों का पंजीकरण होता है। ऐसे में अब वाहन मालिक के दस्तावेज और वाहन संबंधित सभी दस्तावेज फाइल में सुरक्षित रहेंगे।
यूं जब्त होंगे दस्तावेज
अब तक ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के कागजात जब्त करती हैं। नई व्यवस्था में पुलिस लाइसेंस और अन्य कागजात को डिजिटल लॉकर में जब्त करेगी। ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस और अन्य कागजात को स्कैन कर मशीन में लोड कर लेगी और उन्हें लॉक कर देगी। चालान जमा होने के बाद लाइसेंस और अन्य जब्त कागजात अनलॉक हो जाएंगे। दस्तावेज लॉक या अनलॉक हैं या नहीं इसकी जानकारी भी परिवहन विभाग की वेबसाइट या सारथी वाहन एप पर दिखेगी।


यदि गाड़ी चलाते वक्त वाहन संबंधित दस्तावेज खो गए हैं या कहीं रखकर भूल गए हैं ऐसे में डिजिटल लॉकर और एम परिवहन एप से वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी। दस्तावेज के कटने, फटने से भी वाहन संबंधित सभी दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। - अमिताभ राय, एआरटीओ प्रशासन
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