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Pilibhit News: अग्रिम आदेश तक 25 सवारियां पूरी न होने पर नहीं चल सकेंगी बसें

Sun, 04 Feb 2024 01:39 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Feb 2024 01:39 AM IST
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Buses will not be able to run if 25 passengers are not reached till advance order.
रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी बसे । फाइल फोटो
पीलीभीत। सर्दी में कोहरा व अन्य चीजों के दृष्टिगत परिवहन निगम की ओर से आदेश आया था कि 25 सवारियों से कम होने पर वाहन का संचालन नहीं किया जाएगा। आदेश 31 जनवरी तक ही था। मगर अब तक निगम की ओर से अग्रिम आदेश न आ पाने से विभागीय अधिकारियों में असमंजस की स्थिति है।
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दिसंबर के शुरुआत में कोहरे व सर्दी को देखते हुए शासनादेश आया था कि 25 सवारियों से कम होने पर चालक बसों का संचालन नहीं कर सकेंगे। ऐसे में डिपो से चलने वाली बसें 25 से कम सवारियां होने पर संचालित नहीं हो पा रहीं थीं। इससे चालकों को काफी समस्या आ रही थी। हालांकि यह आदेश महज 31 जनवरी तक के लिए ही था, लेकिन अब नया आदेश न आने से चालकों व स्थानीय अधिकारियों में असमंजस की स्थिति है। हालांकि निगम आदेशानुसार ही परिचालन करा रहा है। एआरएम पवन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अग्रिम आदेश तक आदेशानुसार ही बसों का संचालन कराया जाएगा। अग्रिम आदेश आने के बाद ही इसमें बदलाव संंभव होगा।
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