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Pilibhit News: करोड़ों की रकम हेरफेर के आरोपी बैंक मैनेजर की जमानत खारिज

Tue, 08 Sep 2026 11:44 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 08 Sep 2026 11:44 PM IST
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Bank manager accused of misappropriation of crores of rupees denied bailBank manager accused of misappropriation of crores of rupees denied bail
पीलीभीत। बैंक खातों में हेरफेर कर करोड़ों रुपये की रकम गलत तरीके से निकालने के मामले में गिरफ्तार पंजाब एंड सिंध बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक राधेश्याम प्रभाकर को राहत नहीं मिली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगलदेव सिंह ने मंगलवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उसे निरस्त कर दिया।
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सुनगढ़ी थाने में केजीएन-टू कॉलोनी निवासी मो. जीशान और उनकी पत्नी इरम खां की ओर से दो मई को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें तत्कालीन बैंक मैनेजर पर उनके खातों से 38 चेकों के माध्यम से करीब 7.82 करोड़ रुपये गलत तरीके से निकालने का आरोप लगाया गया था। मामले में बैंक मैनेजर समेत अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना आगे बढ़ने पर पुलिस को करीब 8.52 करोड़ रुपये की धनराशि गलत तरीके से निकाले जाने की जानकारी मिली। सुनगढ़ी पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने पूर्व बैंक मैनेजर राधेश्याम प्रभाकर को कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। आरोपी उस समय नई दिल्ली स्थित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में चीफ मैनेजर के पद पर तैनात था। इधर जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी को जेल में रहना होगा। संवाद
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