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दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 08 May 2019 10:56 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 08 May 2019 10:56 PM IST
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दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
पीलीभीत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल ने चार महीने पहले ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश को लेकर पूरनपुर क्षेत्र में दिनदहाड़े हुए भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष शिवराम यादव और अतुल श्रीवास्तव हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद मामला गंभीर पाकर खारिज कर दी।
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पूरनपुर कोतवाली में ग्राम धरमनगदपुर निवासी राजेंद्र सिंह यादव ने आठ जनवरी 2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार उनका भतीजा शिवराम यादव अपने साथी अतुल कुमार श्रीवास्तव के साथ दिन में 3:30 बजे पूरनपुर शहर से मोटरसाइकिल से अपने गांव आ रहे थे। पूरनपुर मंडी गेट के थोड़ा आगे एक कार में गांव के ही शरीफ खां उर्फ गुड्डू, चुन्नन खान, वसी उल्लाह और मसीह उल्ला खान अपने हाथों में असलहा लेकर आ गए। पहले मोटरसाइकिल में टक्कर मारी, जिससे दोनों बाइक सवार नीचे गिर गए। उसके बाद जान से मारने के इरादा से दोनों के सिर में गोली मार दी। गोली लगने से अतुल श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई। भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष शिवराम यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इस घटना को राधेश्याम व अशोक कुमार यादव ने देखा। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दोनों मृतकों का पंचायतनामा भर कर दोनों के शवों का अंतिम परीक्षण कराया। अतुल श्रीवास्तव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके मृत्यु पूर्व की पांच चोंटे पाई गई। शिवराम यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर मृत्यु पूर्व की सात चोंटे पाई गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान मसीह उल्ला की निशानदेही पर घटना में प्रयोग किया गया तमंचा और एक खोखा कारतूस 315 बोर का बरामद किया। जबकि अभियुक्त वसी उल्लाह की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कार और कार के अंदर से रिवाल्वर और दो खोखा कारतूस और दो 32 बोर के जीवित कारतूस बरामद किए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल की अदालत में इस बहुचर्चित मामले के आरोपी चुन्नन खां और शरीफ खां उर्फ गुड्डू की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र ने इसे चुनावी रंजिश को लेकर दिनदहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड जैसा गंभीर अपराध बताया। जमानत खारिज करने का तर्क दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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